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इस नियम को ठुकराया तो नहीं मिलेगी अगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एंट्री

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) के नए नियम के मुताबिक बिना हेलमेट इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री नहीं मिलेगी

By Ankit DubeyEdited By: Published: Tue, 16 Jul 2019 12:13 PM (IST)Updated: Wed, 17 Jul 2019 08:51 AM (IST)
इस नियम को ठुकराया तो नहीं मिलेगी अगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एंट्री
इस नियम को ठुकराया तो नहीं मिलेगी अगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एंट्री

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अब अगर आप अपने टू-व्हीलर से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सफर करने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। बता दें, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) के नए नियम के मुताबिक बिना हेलमेट इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री नहीं मिलेगी। UPEIDA द्वारा जारी किए गए प्रेस वोट के अनुसार अब एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसी के चलते यह निर्णय लिया गया है। जी हां, नए नियम के बाद अब आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बिना हेलमेट दो-पहिया वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

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UPEIDA द्वारा यात्रियों को तीन घंटे से कम समय में 302 किलोमीटर की यात्रा पूरी नहीं करने के लिए अनिवार्य किए जाने के कुछ दिनों बाद यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की कि लखनऊ टोल प्लाजा से आगरा तक तीन घंटे से भी कम समय में खिंचाव को कवर करने वालों को तेजी के लिए जुर्माना देना होगा। अधिकारियों ने डेटा विश्लेषण रिपोर्ट के लिए वाहनों की छवियों को कैप्चर करने के लिए टोल प्लाजा पर उच्च तकनीक वाले उपकरण लगाए हैं। इसके बाद ई-चालान जारी करने के लिए विवरण आगरा और लखनऊ जिलों के पुलिस अधीक्षक (यातायात) को भेजे जाते हैं।

हाल के महीनों में, एक्सप्रेसवे ने कई दुर्घटनाओं को देखा है जिसके बाद अधिकारियों ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। दिसंबर 2016 में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे जनता के लिए खोलने के बाद यहां कई दुर्घटनाओं में 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई है।

रिलीज के अनुसार UPEIDA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अवनीश अवस्थी ने देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के प्रयास में हेलमेट पहनने का निर्देश जारी किया है। अवस्थी ने कहा कि अगर टू-व्हीलर चालक हेलमेट नहीं पहनते हैं तो एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अधिकारी ने कहा कि एक गश्त करने वाली टीम निर्देश को लागू करेगी और बिना हेलमेट के राइड करने वालों को दंडित करेगी।

यह नियम 8 जुलाई को यमुना एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना के मद्देनजर आया था, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की बस के सड़क से फिसल जाने से 29 लोगों की मौत हो गई थी और 40 फीट गहरे नाले में गिर गई थी। इस बस में बच्चे सहित 52 लोग सवार थे।

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