Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगर ट्रैफिक पुलिस ने काट दिया गलत चालान; करें ये काम, नहीं करना पड़ेगा भुगतान

    Updated: Sat, 03 May 2025 06:00 AM (IST)

    Wrong traffic challan Wave off हाल के समय में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ई-चालान कट जाता है। कई बार लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनका गलत चालान कट गया है और और उन्हें जुर्माना भरना पड़ा है।। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह से गलत चालान का भुगतान करने से बच सकते हैं?

    Hero Image
    गलत ट्रैफिक चालान को भरने से कैसे बचें?

    ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। कई बार ऐसा होता है, कि वाहनों चालकों का गलत चालान कट जाता है। यह गड़बड़ी कभी CCTV कैमरे की वजह से, तो कभी ट्रैफिक पुलिस की गलती की वजह से। कभी न कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी का गलत चालान कट जाए, तो आपको इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए। हम यहां पर आपको इस समस्या के समाधान के बारे में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संबंधित अधिकारियों से करें शिकायत

    अगर आपका ट्रैफिक पुलिस या फिर CCTV कैमरे से गलत चालान कट जाता है, तो आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसकी शिकायत आप ट्रैफिक कमिश्नर, एसपी ट्रैफिक या संबंधित अधिकारी से कर सकते हैं। इनके पास आप अपनी गलत ट्रैफिक चालान की शिकायत करते उसका भुगतान करने से बच सकते हैं।

    यहां भी कर सकते हैं शिकायत

    1. अगर आपकी सुनवाई ऊपर बताए गए जगहों पर नहीं होती है, तो आप इसकी शिकायत अपने राज्य के ट्रैफिक पुलिस की मेल आईडी पर मेल करके भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर कॉल करके भी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं।
    2. आप सोशल मीडिया पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आप अपनी शिकायत को संबंधित विभाग या अधिकार को टैग कर सकते हैं। इस तरह से आप काटे गए गलत चालान का भुगतान करने से बच सकते हैं।
    3. अगर आपका गलत चालान कट जाता है, तो आप इसकी शिकायत कोर्ट में भी कर सकते हैं। इसके लिए लोक अदालत लगती है, जहां पर आप अपनी बात को रखकर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा काटे गए चालान को रद्द करवा सकते हैं।

    वेबसाइट पर कैसे करें शिकायत?

    1. सबसे पहे आपको ऑफिशियल वेबसाइट- echallan.parivahan.gov.in पर जाना होगा।
    2. इस वेबसाइट पर आपको ऊपर की तरफ Complaint दिखाई देगा, उसपर क्लिक करना होगा।
    3. इसपर क्लिक करते ही आपके सामने Grievance System का पेज खुल जाएगा।
    4. यहां पर आपको अपने अकाउंट को लॉग-इन करना होगा।
    5. फिर आपको  नाम, अपना फोन नंबर और चालान नंबर जैसे डिटेल्स को भरना होगा।
    6. फिर आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहे Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

    इस तरह से आपकी शिकायत वेबसाइट पर दर्ज हो जाएगी। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस विभाग आपकी शिकायत की जांच करेगी और आपको इसका अपडेट देगी। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस विभाग की तरफ कोई अपडेट नहीं मिलता है तो आप अपनी कंप्लेंट के स्टेटस को भी ट्रैक वेबसाइट से ही ट्रैक कर सकते हैं, जिसे आप E-Challan Portal पर जाकर चेक कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- दिल्‍ली एनसीआर की गर्मी में कार के एसी से मिलेगी बेहतरीन कूलिंग, इन बातों का रखना होगा ध्‍यान