Britain: क्या ब्रिटेन में जुलाई में नहीं होंगे आम चुनाव? PM ऋषि सुनक ने दिया यह जवाब, सांसद के पार्टी छोड़ने पर भी खूब बोले
ब्रिटेन (UK PM Rishi Sunak) में 2 मई को स्थानीय और मेयर चुनाव होने हैलेकिन इससे कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रविवार को जुलाई में आम चुनाव की संभावना से इनकार कर दिया। इसका मुख्य कारण एमपी में दलबदल को बताया जा रहा है। इस बीच अपनी सीटें बचाने की उम्मीद कर रहे अधिकांश मौजूदा कंजर्वेटिव सांसदों के लिए जल्दी चुनाव कराना पसंदीदा समय नहीं होगा।
पीटीआई, लंदन। ब्रिटेन में 2 मई को स्थानीय और मेयर चुनाव होने है, लेकिन इससे कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रविवार को जुलाई में आम चुनाव की संभावना से इनकार कर दिया। इसका मुख्य कारण एमपी में दलबदल को बताया जा रहा है।
दरअसल, डैन पॉल्टर, सेंट्रल सफ़ोक और नॉर्थ इप्सविच संसद के सदस्य ने कहा कि वह अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा पर टोरी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड का बचाव नहीं कर सकते हैं। ऋषि सुनक की पार्टी के सांसद डैन पोल्टर ने कंजर्वेटिव पार्टी छोड़कर लेबर पार्टी में शामिल होने का भी एलान कर दिया है।
5 मई को नहीं होगा चुनाव?
बता दें कि सुनक पर पांच बार दबाव डाला गया था कि ब्रिटेन में गर्मी के चरम वाले महीने में चुनाव की संभावना को खारिज किया जाए। इस बीच अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए राज्य-वित्त पोषित एनएचएस पर, सुनक ने इलाज चाहने वाले मरीजों के लिए प्रतीक्षा समय में गिरावट की ओर इशारा किया।
इसमें मुद्रास्फीति को कम करना, रक्षा बजट में बढ़ोतरी और इस साल के अंत से पूर्वी अफ्रीकी देश में अवैध प्रवासियों को निर्वासित करना शुरू करने के लिए रवांडा सुरक्षा विधेयक को संसद से पारित कराना शामिल है।
जल्दी चुनाव कराना नहीं चाहते सांसद
सुनक ने आरोप लगाया कि लेबर पार्टी ने हमारे रवांडा बिल को विफल करने की कोशिश की है। इस बीच, यूके की कुछ मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि आगामी चुनाव अक्तूबर/नवंबर में हो सकता है। इस बीच अपनी सीटें बचाने की उम्मीद कर रहे अधिकांश मौजूदा कंजर्वेटिव सांसदों के लिए जल्दी चुनाव कराना पसंदीदा समय नहीं होगा।
यह भी पढ़ें: LGBT Community In Iraq: अब इराक में समलैंगिक संबंध अपराध, कानून तोड़ने पर हो सकती है 15 साल तक की जेल
यह भी पढ़ें: Alexei Navalny: नवलनी समूह के लिए काम करने वाले दो रूसी पत्रकार गिरफ्तार, दो से छह वर्ष तक हो सकती है जेल की सजा