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UP News: जयाप्रदा पहुंची न गवाह, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सुनवाई टली

फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद जयाप्रदा के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में गुरुवार को गवाहों के न आने से सुनवाई नहीं हो सकी। जयाप्रदा भी न्यायालय नहीं पहुंची। उनके अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लोधी की ओर से स्थगन प्रार्थना न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए अब 14 मई नियत कर दी है।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Published: Thu, 02 May 2024 06:13 PM (IST)Updated: Thu, 02 May 2024 06:13 PM (IST)
UP News: जयाप्रदा पहुंची न गवाह, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सुनवाई टली

जागरण संवाददाता, रामपुर। फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद जयाप्रदा के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में गुरुवार को गवाहों के न आने से सुनवाई नहीं हो सकी। जयाप्रदा भी न्यायालय नहीं पहुंची। उनके अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लोधी की ओर से स्थगन प्रार्थना न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए अब 14 मई नियत कर दी है।

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जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के दोनों मामले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के समय के हैं। इनमें एक मामला स्वार क्षेत्र का है। स्वार कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी में उन पर आचार संहिता के बावजूद नूरपुर गांव में सड़क के उद्घाटन का आरोप है। 

दूसरा मामला केमरी थाने का है। इसमें उन पर पिपलिया मिश्र गांव में आयोजित जनसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। दोनों मामलों में पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। तारीख पर नहीं आने पर न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। 

न्यायालय के आदेश पर पुलिस अधीक्षक ने उनकी तलाश में टीम गठित की थी। टीम ने दिल्ली, मुंबई आदि संभावित ठिकानों पर छापा मारा था, लेकिन जयाप्रदा हाथ नही लग सकी थीं। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। 27 फरवरी को न्यायालय ने उनके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 82 (फरारी की उद्घोषणा) का नोटिस जारी किया था। 

साथ ही एसपी को उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे। इस पर चार मार्च को जयाप्रदा न्यायालय पहुंची थीं। उन्होंने वारंट वापसी का प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कहा था कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से वह न्यायालय में नहीं आ पा रही थीं। न्यायालय ने उनके वारंट वापस कर दिए थे। 

इसके बाद मुकदमों में सुनवाई शुरू हो सकी। दोनों ही मामलों में जयाप्रदा के धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज हो चुके हैं। अब उनकी ओर से बचाव में सफाई साक्ष्य एवं गवाह पेश किए जाने हैं। गुरुवार को सुनवाई थी। 

जयाप्रदा न्यायालय में नहीं आईं और न ही उनकी ओर से गवाह पहुंचे। उनके अधिवक्ता द्वारा हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया। जयाप्रदा के अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है और सुनवाई के लिए 14 मई तय की है।


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