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CA Exams 2024: SC ने मई में होने वाली CA परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग वाली याचिका की खारिज, कहा- मतदान तिथियों पर नहीं है कोई परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोकसभा चुनावों के कारण मई में होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षाओं के कुछ पेपर स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। पीठ ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने चुनाव की तारीखों पर परीक्षा तय नहीं की है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षाएं 2 मई से शुरू होकर 17 मई तक चलने वाली हैं।

By Jagran News Edited By: Versha Singh Published: Mon, 29 Apr 2024 02:48 PM (IST)Updated: Mon, 29 Apr 2024 02:48 PM (IST)
SC ने मई में होने वाली CA परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग वाली याचिका की खारिज

नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोकसभा चुनावों के कारण मई में होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) परीक्षाओं के कुछ पेपर स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने चुनाव की तारीखों पर परीक्षा तय नहीं की है।

इसमें कहा गया है कि लोकसभा के आम चुनाव 7 और 13 मई को होने हैं और 6 मई और 12 मई को कोई परीक्षा निर्धारित नहीं की गई है।

इसमें कहा गया है कि परीक्षा की तारीख में बदलाव करने से परीक्षा के संचालन के लिए पहले से मौजूद व्यापक व्यवस्थाएं बाधित होंगी और इसके परिणामस्वरूप "कुछ छात्रों के साथ गंभीर अन्याय" हो सकता है। जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि परीक्षाओं का शेड्यूल "नीतिगत निर्णय" से संबंधित है।

सीजेआई ने कहा, लेकिन मतदान के अधिकार के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमने उन उम्मीदवारों की स्थिति की जांच की है जो परीक्षा में शामिल होंगे और उन्हें मतदान करने की भी आवश्यकता होगी। 591 केंद्र हैं और मतदान तिथियों पर कोई परीक्षा नहीं है। इस स्तर पर जब 4 लाख से अधिक छात्रों ने नामांकन किया है, इस स्तर पर किसी भी राहत का परिणाम गंभीर पूर्वाग्रह होगा।

चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) परीक्षाएं 2 मई से शुरू होकर 17 मई तक चलने वाली हैं।

याचिका में मांग की गई है कि 8 मई और 14 मई को होने वाली परीक्षाओं को अन्य तारीखों के लिए स्थगित कर दिया जाए क्योंकि 7 मई और 13 मई को कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल को एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए सीए परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया है।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह आश्चर्यचकित है कि उसके समक्ष ऐसा अनुरोध किया गया था और याचिका को "निरर्थक" करार दिया।

आईसीएआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा था कि जून के दूसरे सप्ताह में परीक्षा का पुनर्निर्धारण करने से परीक्षा अव्यवस्थित हो जाएगी और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई है कि मतदान होने वाली तारीखों पर कोई परीक्षा निर्धारित न हो।

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