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Pune Car Accident Case: महाराष्ट्र के बजाए मध्य प्रदेश हो मामले की सुनवाई..., मृतक के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट से की ये अपील

महाराष्ट्र के पुणे में कार दुर्घटना में जान गंवाने वाले दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच और सुनवाई करने की मांग की। पीड़ित परिजनों ने यह भी मांग की है कि मामले की सुनवाई महाराष्ट्र ना होकर मध्य प्रदेश में हो जहां से पीड़ित थे।उन्होंने कहा कि आरोपी पर नाबालिग की तरह नहीं बल्कि एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

By Agency Edited By: Sonu Gupta Published: Fri, 24 May 2024 05:10 PM (IST)Updated: Fri, 24 May 2024 05:10 PM (IST)
मृतक के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट से की मामले की निगरानी और जांच करने की अपील। फाइल फोटो।

पीटीआई, जबलपुर। महाराष्ट्र के पुणे में कार दुर्घटना में जान गंवाने वाले दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच और सुनवाई करने की मांग की। पीड़ित परिजनों ने यह भी मांग की है कि मामले की सुनवाई महाराष्ट्र ना होकर मध्य प्रदेश में हो, जहां से पीड़ित थे। अश्विनी के पिता ने कहा कि हमें न्याय मिले और यह सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मामले की जांच और सुनवाई की निगरानी करनी चाहिए।

आरोपी पर चले वयस्क की तरह मुकदमाः अश्विनी के पिता

उन्होंने कहा कि अपराध की इस गंभीर प्रवृत्ति को देखते हुए आरोपी पर नाबालिग की तरह नहीं बल्कि एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अश्विनी के पिता सुरेश कुमार कोष्टा ने आरोप लगाया कि आरोपी नशे की हालत में था जब उसने अपनी कार से उसकी बेटी और अनीश को कुचल दी।

कार दुर्घटना में हुई थी मौत

मालू हो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले 24 वर्षीय आईटी पेशेवर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की 19 मई को पुणे शहर में तेज रफ्तार पोर्शे से टक्कर लगने के बाद मौत हो गई थी, जिसे कथित तौर पर 17 वर्षीय एक लड़का चला रहा था। अश्विनी जबलपुर की रहने वाली थीं, जबकि अनीश उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली के थे।

मध्य प्रदेश में होनी चाहिए मामले की सुनवाई

वहीं, अनीश के पिता ओम प्रकाश अवधिया ने इस मामले में अपनी आखिरी सांस तक न्याय के लिए लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि परिवारों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए मामले की सुनवाई पुणे में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के बाद भी पुलिस स्टेशन में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया।

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