गाड़ियों या आंगनों को पीने के पानी से धोते पकड़े गए तो लगेगा पांच हजार रुपये जुर्माना, दूसरी बार में होगा ये एक्शन
गुरुग्राम नगर निगम अब उन लोगों पर एक्शन लेने के मूड में है। जो पानी का दुरुपयोग करते हैं। निगम आयुक्त ने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए हमारी कोशिश है कि सभी को पानी उपलब्ध हो। पानी का दुरुपयोग करने वालों पर पहली बार पांच हजार रुपये तथा दूसरी बार अतिरिक्त पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही कनेक्शन काटा जाएगा।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम क्षेत्र में पीने के पानी का दुरुपयोग करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि गर्मी के मौसम में सभी नागरिकों तक पर्याप्त पानी की आपूर्ति हो, इसके लिए गंभीरता से कार्य किया जा रहा है।
पीने के पानी का दुरुपयोग करने वालों पर नजर रखी जा रही है तथा उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गुरुग्राम के नागरिकों से आह्वान करते हुए कहा कि वे पीने के पानी का दुरुपयोग करने वालों की सूचना नगर निगम को दें। निगमायुक्त ने कहा कि गर्मी के मौसम में पानी की खपत बढ़ने के कारण और पानी की आपूर्ति का पर्याप्त दबाव बनाए रखने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित हैं।
इनमें पीने के पानी से वाहनों व आंगन को धोना व लॉन में पीने के पानी का उपयोग प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि पंप व मोटर को सीधे लाइन में स्थापित करना निषिद्ध है क्योंकि इससे क्षेत्र में पानी का दबाव कम हो सकता है और यह पीने योग्य पानी के प्रदूषित होने का कारण भी बनता है। यदि सीधे पानी की लाइन पर पंप या मोटर स्थापित पाई जाती है तो उसे तुरंत प्रभाव से हटाकर जब्त कर लिया जाएगा।
कोई भी वॉशिंग स्टेशन बिना स्वीकृति के चलता हुए पाया गया, तो उसकी पानी आपूर्ति को बंद करने के साथ ही उसे सील कर दिया जाएगा। किसी भी घर या सार्वजनिक स्थान पर कोई भी नल खुला पाया गया तो उसका कनेक्शन तुरंत काट दिया जाएगा। इसके अलावा, अगर किसी व्यक्तिगत कनेक्शन में लीकेज या ओवरहैड टैंक के ओवरफ्लो के कारण पानी बर्बाद होता पाया गया तो भी कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी बार पांच हजार रुपये जुर्माने के साथ कनेक्शन भी कटेगा पहली बार पांच हजार रुपये तथा दूसरी बार अतिरिक्त पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा तथा कनेक्शन की बहाली की अनुमति एक हजार रुपये कनेक्शन काटने शुल्क और दोबारा कनेक्शन शुल्क के साथ जुर्माना राशि जमा करने पर ही दी जाएगी। निगमायुक्त ने कहा कि निर्माण कार्यों में पीने के पानी का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे किसी भी उल्लंघन पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही पानी का कनेक्शन भी काटा जाएगा।