Manish Sisodia: सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 30 मई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत
राउज एवेन्यू अदालत ने आबकारी नीति (2021-22) घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी है। सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले में आरोप तय करने पर आगे की बहस के लिए 30 मई की तारीख भी तय की। न्यायाधीश ने कहा कि आरोप पर बहस स्थगित करने का एक आवेदन दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है।
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आबकारी नीति (2021-22) घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी है। सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले में आरोप तय करने पर आगे की बहस के लिए 30 मई की तारीख भी तय की।
न्यायाधीश ने कहा कि आरोप पर बहस स्थगित करने का एक आवेदन दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। मनीष सिसोदिया और हिरासत में बंद अन्य आरोपियों को जेल से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया।
अदालत ने 30 अप्रैल को कथित घोटाले के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने सीबीआई और ईडी के साथ-साथ सिसोदिया के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।