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Spicejet ने फ्लाइट का रूट बदला तो उपभोक्ता फोरम ने ठोका जुर्माना, यात्री को देने होंगे 20 हजार रुपये

स्पाईसजेट ने फ्लाइट का रूट बदला तो उपभोक्ता फोरम ने एयरलाइन्स पर जुर्माना ठोका। पीड़ित का कहना है उन्हें करीब तीन घंटे का सफर 16 घंटे में पूरा करना पड़ा। पीड़ित ने 20 जून 2023 में उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन और महिला सदस्य शैलजा सचान ने निर्णय दिया।

By tripathi aditya Edited By: Abhishek Tiwari Published: Mon, 13 May 2024 10:20 AM (IST)Updated: Mon, 13 May 2024 10:20 AM (IST)
Spicejet ने फ्लाइट का रूट बदला तो उपभोक्ता फोरम ने ठोका जुर्माना

आदित्य त्रिपाठी, गाजियाबाद। एक यात्री ने स्पाईसजेट एयरलाइन्स से दिल्ली से सीधे चेन्नई जाने के लिए टिकट बुक किए। यात्रा से पहले एयरलाइन्स ने फ्लाइट का रूट बदल दिया।

इससे यात्रा का समय बढ़ गया है और यात्री को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसको लेकर यात्री उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने स्पाईसजेट एयरलाइन्स पर पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना ठोका और पांच हजार रुपये परिवाद व्यय और पीड़ित को हुए मानसिक कष्ट के लिए देने का निर्णय दिया है।

आठ बजकर 40 मिनट पर चेन्नई पहुंचनी थी फ्लाइट

वसुंधरा सेक्टर 10 निवासी बुद्ध रत्न मौर्य ने दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए स्पाईसजेट एयरलाइन्स में तीन हवाई टिकट 17 फरवरी 2022 को बुक किए थे। इनकी फ्लाइट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 से सुबह पांच बजकर 45 मिनट पर थी और आठ बजकर 40 मिनट पर चेन्नई पहुंचनी थी। लेकिन यात्रा से पहले पीड़ित के पास एयरलाइन्स की ओर से एक मैसेज आया कि आपका की फ्लाइट का रूट बदल गया है।

अब आपकी फ्लाइट सीधे चेन्नई न जाकर वाया मुंबई होकर जाएगी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक और मैसेज आया कि अब फिर से फ्लाइट का रूट बदल गया है। अब उनकी फ्लाइट वाया मुंबई की बेंगलुरु होकर जाएगी और इस यात्रा में उन्हें 16 घंटे लगेंगे।

टोल फ्री नंबर नहीं मिला संतोषजनक जवाब

इस पर पीड़ित ने एयरलाइन्स के टोल फ्री नंबर पर उसके प्रतिनिधि से बात की और पूछा आप ऐसे कैसे शेड्यूल बदल सकते हो तो उधर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। एयरलाइन्स के प्रतिनिधि ने कहा कि सुबह 10 बजे दिल्ली से चेन्नई की कोई सीधे फ्लाइट नहीं है। चार मार्च 2022 को शाम की 7:40 की फ्लाइट ले सकते हैं जो कि वाया बेंगलुरु होकर जाएगी।

पीड़ित ने कहा कि मेरी चेन्नई से कोयम्बटूर की फ्लाइट है। लेकिन कोई विकल्प न होने पर पीड़ित को मजबूरन इस फ्लाइट के लिए हामी भरनी पड़ी। इसके बाद पीड़ित ने वाया बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट पकड़ी और परिवार के साथ पूरी रात बेंगलुरु में गुजारी। सुबह 7:40 की फ्लाइट पकड़कर चेन्नई के लिए रवाना हुए।

तीन घंटे के सफर में लगे 16 घंटे

पीड़ित का कहना है उन्हें करीब तीन घंटे का सफर 16 घंटे में पूरा करना पड़ा। पीड़ित ने 20 जून 2023 में उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन और महिला सदस्य शैलजा सचान ने निर्णय दिया।

उन्होंने कहा कि इस मामले में गलत तरीके से फ्लाइट का शेड्यूल बदला गया है जो कि सेवा में कमी है। इसके अलावा एयरलाइन्स ने पीड़ित और उसके परिवार की ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं की। उन्हें पूरी रात वेटिंग रूम में गुजारनी पड़ी।

इस कारण निश्चित तौर पर ही पीड़ित और उसके परिवार को मानसिक और शारीरिक कष्ट पहुंचा है। इसके लिए स्पाइसजेट एयरलाइन्स को सेवा में कमी करने पर 45 दिन के अंदर पीड़ित को पंद्रह हजार रुपये व परिवाद व्यय और यात्री को हुए मानसिक कष्ट को देखते हुए पांच हजार रुपये देने का आदेश दिया जाता है। ऐसा न करने पर स्पाईसजेट एयरलाइन्स को आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से निर्णय की दिनांक से देना होगा।


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