14 साल पुराने केस कोर्ट में पेश हुए नरेश टिकैत, जज ने दी जमानत; क्या है पूरा मामला
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत शुक्रवार को मुजफ्फरनगर से बड़ी संख्या में यूनियन कार्यकर्ताओं के साथ सहारनपुर पहुंचे थे जहां दिल्ली रोड स्थित रंगोली गार्डन में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव चौधरी विनय कुमार के साथ दीवानी न्यायालय पहुंचे और जज के सामने पेश होकर जमानत के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। 14 साल पुराने एक मामले में कोर्ट में पेश हुए भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत को मिली जमानत। टिकैत ने कहा कि तीन दिन पहले उन्हें इसकी जानकारी हुई थी। न्याय पालिका और संविधान का सम्मान करते हुए वह अदालत में पेश हुए, जहां जज ने उन्हें जमानत दे दी।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत शुक्रवार को मुजफ्फरनगर से बड़ी संख्या में यूनियन कार्यकर्ताओं के साथ सहारनपुर पहुंचे थे, जहां दिल्ली रोड स्थित रंगोली गार्डन में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव चौधरी विनय कुमार के साथ दीवानी न्यायालय पहुंचे और जज के सामने पेश होकर जमानत के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया।
लोक अभियोजन एमपी एमएलए कोर्ट गुलाब सिंह ने बताया कि की 14 साल पुराने मामले में आज नरेश टिकैत को एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश की कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उन्हें 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर शर्त के साथ जमानत मिल गई है।
यह था मामला
भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत 2010 में भाकियू के अध्यक्ष नहीं थे। मगर 29 मई 2010 को विकासखंड सरसावा के गांव झरौली में बिना अनुमति के हुई पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए थे।
इस मामले में उन सहित 31 आरोपितों पर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने का मामला सरसावा थाना में दर्ज किया गया था। इसमें पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता इमरान मसूद भी शामिल हुए थे। पंचायत में फैसला लिए जाने के बाद अंबाला रोड जाम कर दिया गया था।
पुलिस ने इस मामले में इमरान मसूद समेत 31 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट अदालत में फाइल की। एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण नरेश टिकैत को कई बार जमानती वारंट भेजे गए, लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुए।
इस मामले में मंगलवार 21 मई को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने नरेश टिकैत पुत्र महेंद्र सिंह टिकैत निवासी गांव सिसौली थाना भौरा कला जनपद मुजफ्फरनगर के नाम पर गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिस पर एसएसपी ने निर्देश दिये थे कि उन्हें 24 मई तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए।