Punjab Election: पुंछ हमले को बताया स्टंट, अब बयान देकर बुरे फंसे पूर्व CM चरणजीत चन्नी; चुनाव आयोग ने लगा दी क्लास
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने पुंछ में हुए सेना के काफिले पर हुए हमले को सोचा-समझा स्टंट बताया था। अब चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री को इस बाबत कड़ी चेतावनी जारी की है। चुनाव आयोग ने चन्नी के इस बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। इसके साथ ही उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। निर्वाचन आयोग ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार चरनजीत सिंह चन्नी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए चेतावनी दी है।
चन्नी को सफाई देने के लिए कहा गया
बीती 5 मई को चन्नी ने टिप्पणी की थी कि पुंछ में 4 मई को भारतीय हथियारबंद बलों के काफिले पर हुआ दहशती हमला एक सोचा-समझा स्टंट था। चन्नी को जालंधर के जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर की तरफ से इस टिप्पणी संबंधी स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था।
निर्वाचन आयोग ने चन्नी की ओर से की गई टिप्पणी पर एतराज जताते हुए इसको आदर्श चुनाव आचार संहिता के मैनुअल के अनुबंध-1 की धारा 2 (जनरल कंडक्ट) का उल्लंघन माना है। जिसमें कहा गया है कि विरोधी पार्टियों की आलोचना पार्टी की नीतियों, कार्यकर्मों, इसके पिछले रिकॉर्ड और कामों तक ही सीमित होनी चाहिए।
आलोचना से किया जाना चाहिए परहेज
पार्टियों और उम्मीदवारों को निजी जीवन से जुड़े पहलुओं, जिसका विरोधी पार्टियों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों के साथ कोई संबंध नहीं है, कि आलोचना से परहेज करना चाहिए। निराधार और बेबुनियाद दोषों या तोड़-मरोड़ कर पेश किए बयानों के आधार पर विरोधी पार्टियों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से गुरेज किया जाए।
वोटरों को गुमराह करने के लिए राजनीतिक पार्टियों और इनके नेताओं को बेबुनियाद और झूठे बयान देने से बचना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने चन्नी को भविष्य में ऐसी उल्लंघन से बचने की सलाह और चेतावनी देते हुए चुनाव आचार संहिता के सही अर्थों में पालना को यकीनी बनाने के लिए कहा है।
यह भी पढ़ें- Jalandhar Accident News: जालंधर में बस और टेम्पू की भीषण टक्कर, हादसे में दो की मौत; सात घायल