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फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, अदालत ने उम्र की छूट देने वाली याचिका की खारिज

जेपीएससी की ओर से आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति में उम्र की छूट देने की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी को राहत देने से इन्कार कर दिया। होई कोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में कहा गया कि हाई कोर्ट की निगरानी में जेपीएससी की परीक्षा हो रही है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।

By Manoj Singh Edited By: Shoyeb Ahmed Published: Fri, 24 May 2024 11:11 PM (IST)Updated: Fri, 24 May 2024 11:11 PM (IST)
फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में जेपीएससी की ओर से आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति में उम्र की छूट देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी को राहत देने से इन्कार कर दिया।

अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट की निगरानी में जेपीएससी की परीक्षा हो रही है। ऐसे में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अदालत ने प्रार्थी की याचिका खारिज कर दी। इस संबंध में नीतीश सैमुअल कुजूर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

सुनवाई में क्या कहा गया?

उनकी ओर से अवकाशकालीन बेंच के सामने जल्द सुनवाई के लिए मेंशन किया गया था। सुनवाई के दौरान कहा गया कि फूड सेफ्टी नियुक्ति में उन्हें उम्र की छूट प्रदान की जाए। इस तरह के एक मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने प्रार्थियों को उम्र की छूट प्रदान की है।

जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि प्रार्थी की उम्र की सीमा में छूट नहीं दी जा सकती है, क्योंकि 27 मई को प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। हाई कोर्ट के निर्देश पर प्रक्रिया पूरी करते हुए परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है।

जेपीएससी ने साल 2023 में जारी किया था विज्ञापन

इसके अलावा इसको लेकर जेपीएससी ने वर्ष 2023 में विज्ञापन जारी किया था। नियमानुसार विज्ञापन की अंतिम तिथि तक प्रार्थी को कोर्ट में याचिका दाखिल करनी चाहिए थी। प्रार्थी की ओर से जिस केस का हवाला दिया जा रहा है, सभी ने विज्ञापन की अंतिम तिथि से पहले कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

ऐसे में प्रार्थी को राहत नहीं दी जा सकती है। अदालत ने प्रार्थी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि एक व्यक्ति के लिए परीक्षा की पूरी प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जा सकता है।

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