Jabalpur: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में शामिल करने के आदेश का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर मुहर लगा दी है जिसके अंतर्गत यह अभिनिर्धारित किया गया था कि लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उक्त आदेश के जरिये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की दो युगलपीठों के परस्पर विरोधाभासी आदेशों के कारण उपजे विवाद का पटाक्षेप कर दिया।
जागरण संवाददाता, जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर मुहर लगा दी है, जिसके अंतर्गत यह अभिनिर्धारित किया गया था कि लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में शामिल करें।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने उक्त आदेश के जरिये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की दो युगलपीठों के परस्पर विरोधाभासी आदेशों के कारण उपजे विवाद का पटाक्षेप कर दिया। प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को शामिल न किए जाने से संबंधित युगलपीठ क्रमांक-दो के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने कोई छूट प्राप्त नहीं की है तो भर्ती के प्रत्येक चरण में अनारक्षित वर्ग में उन्हें शामिल किया जाएगा।