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Irfan Solanki Case : यूपी के इस सपा विधायक के खिलाफ फिर टला कोर्ट का फैसला, अब अदालत ने दी यह तारीख- जानिए पूरा मामला

साजिश के तहत यह लोग हमेशा प्रताड़ित करते हैं ताकि हम लोग घर छोड़ कर चले जाए और मेरे प्लाट पर कब्जा कर लें। आग से घर की गृहस्थी फ्रिज टीवी सिलेंडर और बाकी सामान खाक हो गया है। बाद में पुलिस ने विवेचना में शौकत शरीफ और इजरायल आटे वाले अनूप यादव महबूब आलम शमशुद्दीन एजाजुद्दीन मो. एजाज मुर्सलीन भोलू शकील चिकना को भी अभियुक्त बनाया था।

By Jagran News Edited By: Mohammed Ammar Published: Mon, 27 May 2024 03:40 PM (IST)Updated: Mon, 27 May 2024 03:40 PM (IST)
Irfan Solanki Case : सपा विधायक के खिलाफ दर्ज आगजनी के मुकदमे में फिर टला फैसला

कानपुर, जागरण संवाददाता: सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आगजनी के मुकदमे में एक बार फिर एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला टल गया। कोर्ट ने फैसले की अगली तारीख 3 जून लगाई है।

डिफेंस कालोनी जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ आठ नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि सात नवंबर 2022 को रात आठ बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था। तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने मेरे घर में आग लगा दी।

6 मार्च 2023 को आरोप हुए थे तय

साजिश के तहत यह लोग हमेशा प्रताड़ित करते हैं ताकि हम लोग घर छोड़ कर चले जाए और मेरे प्लाट पर कब्जा कर लें। आग से घर की गृहस्थी, फ्रिज, टीवी, सिलेंडर और बाकी सामान खाक हो गया है। बाद में पुलिस ने विवेचना में शौकत, शरीफ और इजरायल आटे वाले, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना को भी अभियुक्त बनाया था।

इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजरायल आटे वाले के खिलाफ विचारण पूरा हो चुका है। इन पांचों के खिलाफ 30 जनवरी 2023 को विचारण शुरू हुआ था। 6 मार्च 2023 को आरोप तय हुए थे। पहली गवाही 10 मार्च 2023 को हुई थी। अभियोजन ने 18 गवाह पेश किए थे।

बचाव पक्ष की तरफ से तीन लोगों की गवाही कराई गई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भास्कर मिश्र ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि अभियोजन और बचाव पक्ष की लिखित बहस काफी विस्तृत हैं इसलिए उन्हें समायोजित करने में समय लग रहा है।


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