गिरिडीह से निर्दलीय उम्मीदवार जयराम महतो को रांची सिविल कोर्ट से अंतरिम राहत, अदालत ने पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक
Jairam Mahato गिरिडीह से निर्दलीय उम्मीदवार जयराम महतो को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है। गौरतलब है कि विधानसभा घेराव मामले में पुलिस ने जयराम महतो के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उनकी गिरफ्तारी रांची पुलिस ने इसी केस के सिलसिले में जारी वारंट के आधार पर की थी।
राज्य ब्यूरो, रांची। गिरिडीह से निर्दलीय उम्मीदवार जयराम महतो को रांची सिविल कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने इस मामले में जयराम महतो के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में पुलिस से केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पिछले दिनों नामांकन के दौरान पुलिस जयराम महतो को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन वे चकमा देकर वहां से निकल गए थे।
नामांकन के बाद नहीं दी गिरफ्तारी
जयराम महतो एक मई को नामांकन के बाद डीसी कार्यालय व पिंड्राजोरा स्थित सभा स्थल पर गिरफ्तारी नहीं देने के आरोपित हैं। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन बोकारो व्यवहार न्यायालय में दिया है। मंगलवार को इस पर सुनवाई हुई।
दीपक कुमार रवानी ने भी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया है। मंगलवार को इनके आवेदन पर भी सुनवाई होगी।
मामले में जेल भेजे गए तीन आरोपितों में रिजवान अंसारी, फरजान खान और संजय महतो की जमानत सुनवाई के बाद अदालत ने मंजूर कर ली। हालांकि, तीनों आरोपित जेल से बाहर सोमवार को नहीं आ सके। संभव है मंगलवार को तीनों बेल बाउंड भरेंगे।
यह था मामला
पूरे मामले की एफआइआर रांची नगड़ी थाना के सब इंस्पेक्टर रितेश कुमार की शिकायत पर दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि वह नगड़ी थाना में जयराम के खिलाफ दर्ज एक पुराने मामले के अनुसंधानकर्ता हैं।
इस वर्ष 13 मार्च को इस कांड का उन्हें अनुसंधान दिया गया। रांची सिविल कोर्ट से आरोपित के खिलाफ इस मामले में गैर जमानतीय वारंट जारी है। इस वारंट को तामिला के लिए धनबाद के तोपचांची थाना में भेजा गया था।
यहां से वारंट अग्रिम कार्रवाई के लिए वापस पुलिस ने कर दिया। नामांकन की सूचना मिलने के बाद वह रांची मुख्यालय डीएसपी द्वितीय अरविंद कुमार के अलावा ओरमांझी थानेदार आलोक सिंह के साथ जयराम को गिरफ्तार करने आए। यहां भी एसपी से गिरफ्तारी में सहयोग मांगा गया था।
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