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Himachal News: काल बन सकते हैं सड़क किनारे लगे अवैध होर्डिंग्स, सुरक्षा मानकों की हो रही है अनदेखी

घरों पर होर्डिंग्स लगाने की मनाही है। कई स्थानों पर बिना मंजूरी अपने घरों व प्रतिष्ठानों में होर्डिंग्स के लिए स्थान उपलब्ध करवाए हैं। इसके लिए उच्च न्यायालय की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं। मंडी शहर में गांधी चौक सेरी बाजार समेत पड्डल क्षेत्र में फुटपाथ व सड़क के किनारे बैठकर फल सब्जी का कारोबार करने वालों के सिर के पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स साफ तौर पर देखे जा सकते हैं।

By Jagran News Edited By: Jagran News NetworkPublished: Thu, 23 May 2024 12:04 PM (IST)Updated: Thu, 23 May 2024 12:04 PM (IST)
सड़क किनारे लगे अवैध होर्डिंग्स, सुरक्षा मानकों की हो रही है अनदेखी

संवाद सहयोगी, मंडी। नगर निगम क्षेत्र मंडी (Mandi Municipal Corporation) में भीड़भाड़ वाले स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने वाले होर्डिंग्स हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। कई जगहों पर होर्डिंग्स झुके हुए है। हवा के तेज झोंके से होर्डिंग्स किसी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं।

कुछ जगह फल- सब्जी विक्रेताओं के सिर पर होर्डिंग्स लटके हुए हैं। जबकि व्यावसायिक भवनों में इसे लगाने के लिए नगर निगम से मंजूरी लेना आवश्यक है।

मनाही के बावजूद भी लगे हैं होर्डिंग्स

घरों पर होर्डिंग्स लगाने की मनाही है। कई स्थानों पर लोगों ने बिना मंजूरी अपने घरों व प्रतिष्ठानों में होर्डिंग्स के लिए स्थान उपलब्ध करवाए हैं। इसके लिए उच्च न्यायालय की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं।

मंडी शहर में गांधी चौक, सेरी बाजार, समेत पड्डल क्षेत्र में फुटपाथ व सड़क के किनारे बैठकर फल सब्जी का कारोबार करने वालों के सिर के पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स साफ तौर पर देखे जा सकते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग व स्टेट हाईवे के लिए जिस स्थान का अधिग्रहण किया गया है उस स्थान पर भी होर्डिंग्स लगाने की मनाही है। नगर निगम की आय के संसाधनों में विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स भी शामिल हैं। नगर निगम इसके लिए स्थान उपलब्ध करवाकर विज्ञापनदाताओं व अन्य कंपनियों से शुल्क प्राप्त करता है।

होर्डिंग्स लगाने के लिए इन बातों का रखना चाहिए ध्यान

होर्डिंग्स राहगीरों के रास्ते (फुटपाथ) पर होर्डिंग्स नहीं लगाया जा सकता है। पेड़ पौधों के विकास में होर्डिंग्स बाधक नहीं होने चाहिए। पानी के स्रोत, अंधे मोड़, सुरक्षा दीवार के पर भी होर्डिंग्स नहीं लगाए जा सकते हैं। 16 वर्गमीटर के दायरे से अधिक स्थान होर्डिंग्स के लिए नहीं दिया जा सकता है।

नगर निगम की भी है जिम्मेदारी

नगर निगम मंडी के अतिरिक्त आयुक्त विकास शर्मा ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में पहले से चिह्नित स्थनों में होर्डिंग्स लगाने के लिए ढांचा तैयार रहता है। नए स्थान में होर्डिंग्स लगाने से पहले इंजीनियरिंग ब्रांच के कर्मचारी, आयुक्त व पार्षदों की संयुक्त कमेटी के निरीक्षण के बाद ही स्थान उपलब्ध करवाया जाता है।


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