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'फर्जी उम्मीदवारों को हटाकर योग्य लोगों का चयन क्यों नहीं हो रहा,' राजस्थान SI भर्ती पेपर लीक मामले में HC ने जारी किया नोटिस

राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने गृह सचिव पुलिस महानिदेशक और राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी (आरपीएससी) को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि फर्जीवाड़े से नियुक्ति लेने वालों को हटाकर योग्य उम्मीदवारों का चयन क्यों नहीं किया जा रहा है। अदालत ने इस दौरान अहम टिप्पणी भी की।

By Jagran News Edited By: Manish Negi Published: Wed, 08 May 2024 01:54 PM (IST)Updated: Wed, 08 May 2024 01:54 PM (IST)
राजस्थान में पेपर लीक केस में हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 के पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी (आरपीएससी) को नोटिस जारी किया है।

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क्या है अदालत का सवाल?

हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने नोटिस में पूछा है कि फर्जीवाड़े से नियुक्ति लेने वालों को हटाकर योग्य उम्मीदवारों का चयन क्यों नहीं किया जा रहा है।

दरअसल, दो मई को राजस्थान पुलिस के एसओजी (स्पेशल आपरेशन ग्रुप) ने चर्चित उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में 2369 पन्नों की चार्जशीट फाइल की थी। एसओजी की टीम 50 हजार पन्नों का बंडल लेकर हाईकोर्ट पहुंची थी। इसमें सभी 25 आरोपियों का ब्योरा था। इन 25 आरोपियों में से 17 चयनित उप निरीक्षक हैं, जिनमें से 15 राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे थे। इन्हें प्रशिक्षण लेते हुए ही गिरफ्तार किया गया था। दो अन्य फरार थे, जो बाद में मिले हैं।

पेपर लीक में कौन-कौन शामिल?

पेपर लीक से फर्जीवाड़े में मास्टरमाइंड जगदीश सहित आठ अन्य शामिल हैं। एसओजी की ओर से न्यायालय में आरोपितों के खिलाफ पेश चार्जशीट में कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं। अब तक इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471 में मामला दर्ज था, लेकिन चार दिन पहले एसओजी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 408, 409, 477, 477ए, 201 और 1208 को भी इसमें जोड़ दिया। चार्जशीट में जिन आरोपियों के नाम है, उनमें राजेश खंडेलवाल, नरेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, विवेक भांभु, मनोहरलाल, प्रेम सुखी, एकता, गोपीराम, श्रवण कुमार, भागीरथी, रोहिताश्व, राजेश्वरी, नारंगी कुमारी, चंचल, करणपाल, शिवरतन, राजेंद्र यादव, हर्षवर्धन, जगदीश सियाग, इंदुबाला, जगदीश, अनिल कुमार, अशोक सिंह और भूपेंद्र सारण शामिल हैं।

इस मामले में फरार चल रहे तीन आरोपियों पर 25-25 हजार, चार आरोपियों पर 50-50 हजार और एक आरोपी पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इनके बारे में सूचना देने वाले को एसओजी की तरफ से इनाम दिया जाएगा।


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