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फूड सेफ्टी विभाग ने एक दुकान से उठाया फ्रेश कुकीज, टेस्टिंग में जो सामने आया... विक्रेता पर लगा दो लाख जुर्माना

खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से एक दुकान से लिया गया फ्रेश कुकीज का नमूना परीक्षण में फेल हो गया। इस पर विक्रेता के विरुद्ध अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद दायर किया गया। न्यायालय ने सुनवाई के उपरांत विक्रेता पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की धनराशि एक माह के भीतर राजकोष में जमा कराने के आदेश पारित किए गए।

By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh Published: Thu, 23 May 2024 02:02 PM (IST)Updated: Thu, 23 May 2024 02:02 PM (IST)
फूड सेफ्टी विभाग ने एक दुकान से उठाया फ्रेश कुकीज, टेस्टिंग में जो सामने आया...

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से एक दुकान से लिया गया फ्रेश कुकीज का नमूना परीक्षण में फेल हो गया। इस पर विक्रेता के विरुद्ध अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद दायर किया गया। न्यायालय ने सुनवाई के उपरांत विक्रेता पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की धनराशि एक माह के भीतर राजकोष में जमा कराने के आदेश पारित किए गए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र प्रताप ने विगत 22 सितंबर 2019 को चौक बाजार में स्थित संजय कन्फेक्शनरी का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान वहां बिक्री के लिए रखी किट्टी ब्रांड फ्रेश कुकीज के बारे में संदेह होने पर नमूना लेकर सील किया गया था। इस नमूना को परीक्षण के लिए लखनऊ स्थित राजकीय प्रयोगशाला में भिजवाया गया। वहां परीक्षण में नमूना फेल हो गया।

दो लाख रुपये का जुर्माना

रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से विक्रेता मुहल्ला डोरीलाल निवासी संजय के विरुद्ध अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वाद दायर किया गया। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करने और दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के बाद विक्रेता को दोषी मानते हुए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी शशांक त्रिपाठी के अनुसार विक्रेता को जुर्माना की धनराशि एक माह के भीतर राजकोष में जमा कराने के न्यायालय ने आदेश पारित किए हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि में जुर्माना की धनराशि जमा न होने पर भू राजस्व की भांति आरसी जारी करके इसकी वसूली कराई जाएगी।


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