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Maharashtra: स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के नाम कोचिंग संचालक से ठगे 1.88 करोड़ रुपये, व्हाट्सएप ग्रुप से बनाया शिकार

शिकायत के अनुसार कोचिंग क्लास संचालक के साथ शेयर ट्रेडिंग की आड़ में 1.88 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई। पीड़ित ने पुलिस को बुधवार बताया कि उसके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य बनाकर यह धोखाधड़ी की गई। पीड़ित ने दावा किया कि उसने 1.88 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया लेकिन जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो कोई जवाब नहीं मिला।

By Jagran News Edited By: Jeet Kumar Published: Wed, 08 May 2024 10:31 PM (IST)Updated: Wed, 08 May 2024 10:31 PM (IST)
स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के नाम कोचिंग संचालक से ठगे 1.88 करोड़ रुपये

 पीटीआई, मुंबई। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं या पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक कोचिंग संचालक के साथ एक करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई है। कोचिंग संचालक ने अपने साथ हुए फ्रॉड की शिकायत पुलिस से की है।

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शिकायत के अनुसार, कोचिंग क्लास संचालक के साथ शेयर ट्रेडिंग की आड़ में 1.88 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई। पीड़ित ने पुलिस को बुधवार बताया कि उसके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य बनाकर यह धोखाधड़ी की गई।

व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बनाया शिकार

एक अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता के अनुसार, एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे मार्च में व्हाट्सएप ग्रुप ‘स्टॉक वैनगार्ड (एफ)’ में जोड़ा था। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में 170 सदस्य थे और शेयर बाजार से संबंधित जानकारियां ग्रुप में डाली जाती थीं।

जब पीड़ित ग्रुप से जुड़ गया तो उसके साथ स्टॉक से जुड़ी जानकारियां आने लगीं। आगे अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता को सलाह भरोसेमंद लगी और उसने कुछ शेयरों में पैसा निवेश किया, जिसके बाद उसे दूसरे समूह, ‘स्टॉक-वैनगार्ड-वीआईपी’ में जोड़ा गया।

तीन लोगों किया संपर्क

शिकायतकर्ता ने कहा कि ईशा, दिव्या और राज रूपानी के रूप में खुद की पहचान बताने वाले तीन लोगों ने उससे संपर्क किया और उसका विश्वास हासिल करने के लिए उसे एक ‘सेबी प्रमाणपत्र’ दिखाया और कहा कि वह ‘सीनवेन/आईसी सर्विसेज’ नामक ऐप के माध्यम से निवेश करके भारी मुनाफा कमा सकता है।

1.88 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया

पीड़ित ने दावा किया कि उसने 1.88 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया, लेकिन जब उसने अपने पैसे वापस मांगे, तो कोई जवाब नहीं मिला। अधिकारियों ने बताया कि विट्ठलवाड़ी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।


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