Mumbai: मालवणी जहरीली शराब कांड में चार दोषी करार, अदालत ने दस लोगों को किया बरी; पढ़ें पूरा मामला
जून 2015 में पश्चिमी पश्चिमी उपनगर मलाड के मालवणी में लक्ष्मी नगर झुग्गी बस्ती में जहरीली शराब पीने से 106 लोगों की मौत हो गई थी और 74 लोग दिव्यांग हो गए थे। सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा. स्वप्निल तवाशिकर ने राजू हनुमंत टापरे उर्फ राजू लंगड़ा डोनाल्ड पटेल फ्रांसिस थामस डी मेलो और मंसूर खान उर्फ अतीक को दोषी मानते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।
मिड-डे, मुंबई। सत्र न्यायालय ने सोमवार को 2015 के मालवणी जहरीली शराब कांड मामले में चार आरोपितों को दोषी करार दिया। हालांकि सुबूतों के अभाव में 10 आरोपितों को बरी कर दिया गया। मामले में पुलिस ने महिलाओं समेत 14 आरोपितों को गिरफ्तार किया था।
जून 2015 में पश्चिमी पश्चिमी उपनगर मलाड के मालवणी में लक्ष्मी नगर झुग्गी बस्ती में जहरीली शराब पीने से 106 लोगों की मौत हो गई थी और 74 लोग दिव्यांग हो गए थे। सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा. स्वप्निल तवाशिकर ने राजू हनुमंत टापरे उर्फ राजू लंगड़ा, डोनाल्ड पटेल, फ्रांसिस थामस डी' मेलो और मंसूर खान उर्फ अतीक को दोषी मानते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरत ने बताया कि नौ साल बाद मालवणी जहरीली शराब कांड में सत्र न्यायालय ने चार आरोपितों को दोषी करार दिया है। सजा छह मई को तय की जाएगी। यह फैसला मामले के 206 गवाहों के हलफनामे दाखिल करने के बाद आया है। न्यायालय ने मंसूर खान को गुजरात से अन्य सह आरोपितों को बैरल की आपूर्ति करने का दोषी ठहराया।
वहीं राजू टापरे, डोनाल्ड पटेल और फ्रांसिस डी' मेलो अवैध शराब विक्रेता थे। पुलिस के मुताबिक, तीनों शराब को पालिथीन बैग अथवा पानी की बोतलों में बांधते थे और साइकिल से आसपास के इलाके में बांटते थे।