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गोंडा में हाईकोर्ट के आदेश पर गरजा बुलडोजर, हटाया गया अतिक्रमण; खोदाई शुरू

Gonda News हाईकोर्ट के आदेश पर नाला व नजूल की जमीन से प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटवा दिया है इससे नाला निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। नगर पालिका परिषद गोंडा के राजा मुहल्ला निवासी मो. उसमान उर्फ पुत्तन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करके नाला व नजूल की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटवाने की मांग की थी।

By Varun Yadav Edited By: Abhishek Pandey Published: Wed, 08 May 2024 08:40 AM (IST)Updated: Wed, 08 May 2024 08:40 AM (IST)
हाईकोर्ट के आदेश पर नाले से हटा अतिक्रमण, खोदाई शुरू

संवाद सूत्र, गोंडा। हाईकोर्ट के आदेश पर नाला व नजूल की जमीन से प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटवा दिया है, इससे नाला निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। नगर पालिका परिषद गोंडा के राजा मुहल्ला निवासी मो. उसमान उर्फ पुत्तन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करके नाला व नजूल की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटवाने की मांग की थी।

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हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को उक्त भूमि खाली कराने के आदेश दिए थे। एसडीएम सदर अवनीश त्रिपाठी ने नायब तहसीलदार अनुराग पांडेय के नेतृत्व में पांच सदस्यीय टीम गठित की थी। मंगलवार को पुलिस व प्रशासन की टीम ने नाले की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटवाया। ईओ संजय कुमार मिश्र ने बताया अतिक्रमण हटवाकर नाले की खोदाई शुरू करा दी गई है।

कार्रवाई की मांग

विश्व हिंदू परिषद के विभाग सह मंत्री भरत गिरि ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद में तैनात कर अधिकारी बिना उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर बनाए ही वेतन लेने के साथ ही चुनाव में प्रचार करने का आरोप लगाया है।

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