Banbhulpura Violence: मास्टर माइंड को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 2.44 करोड़ रुपये की वसूली के नोटिस पर रोक
Banbhulpura Violence हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हिंसा के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक को नगर निगम की ओर से 2.44 करोड़ रुपये की वसूली के नोटिस पर रोक लगा दी है। बता दें कि दंगे में कई लोगों की जान गई और करोड़ों रुपये की सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचा। जिसकी भरपाई के लिए रिकवरी नोटिस जारी किया गया।
जासं, नैनीताल: Banbhulpura Violence: हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हिंसा के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक को नगर निगम की ओर से 2.44 करोड़ रुपये की वसूली के नोटिस पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई।
दरअसल, हल्द्वानी नगर निगम की ओर से बनभूलपुरा में आठ फरवरी को हुए दंगे में नुकसान को लेकर आरोपित मलिक को 2.42 करोड़ का नोटिस भेजा गया था। नोटिस में तीन दिन के अंदर धनराशि नगर निगम में जमा कराने को कहा गया था। यह भी कहा गया कि दंगे में कई लोगों की जान गई और करोड़ों रुपये की सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचा। जिसकी भरपाई के लिए रिकवरी नोटिस जारी किया गया।