मशहूर भजन गायक अजय पाठक हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपित हिमांशु को फांसी की सजा
जांच में सामने आया था कि आरोपित भागवत के शव को अजय की ही गाड़ी में लेकर गया और पानीपत टोल प्लाजा के पास गाड़ी में आग लगा दी थी। पानीपत पुलिस ने गाड़ी से शव बरामद कर आरोपित को गिरफ्तार किया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने बुधवार को हिमांशु को दोषी ठहराते हुए जुर्माना सहित मृत्यु दंड की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, शामली। प्रसिद्ध भजन गायक अजय पाठक, उनकी पत्नी और दो बच्चों की हत्या करने वाले आरोपित हिमांशु सैनी को साढ़े चार साल बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 30 दिसंबर 2019 में आदर्श मंडी थाना क्षेत्र की पंजाबी कालोनी रेलपार में अजय पाठक (42), पत्नी स्नेहलता (38), बेटी वसुंधरा (15) और बेटे भागवत (10) की हत्या कर दी गई थी।
आरोप अजय के शिष्य हिमांशु पर लगा था। जांच में सामने आया था कि आरोपित भागवत के शव को अजय की ही गाड़ी में लेकर गया और पानीपत टोल प्लाजा के पास गाड़ी में आग लगा दी थी।
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पानीपत पुलिस ने गाड़ी से शव बरामद कर आरोपित को गिरफ्तार किया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने बुधवार को हिमांशु को दोषी ठहराते हुए जुर्माना सहित मृत्यु दंड की सजा सुनाई है।