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    अापत्तिजनक टिप्पणी के मामले में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को राहत

    By Sachin MishraEdited By:
    Updated: Fri, 28 Apr 2017 01:08 PM (IST)

    अापत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की जमानत अवधि बढ़ा दी है।

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    अापत्तिजनक टिप्पणी के मामले में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को राहत

    कोलकता, जेएनएन। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को तृणमूल कांग्रेस विधायक महुआ मैत्र के खिलाफ टीवी चैनल पर अापत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बड़ी राहत देते हुए जमानत की अवधि छह सप्ताह तक बढ़ा दी।

    इस मामले में अलीपुर कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने तृणमूल विधायक महुआ मैत्र को फटकार लगाई और कहा कि इस तरह के मामले में धारा 509 का इस्तेमाल नहीं हो सकता। साथ ही, जज ने कहा कि इस तरह का मामला कर हाईकोर्ट की कीमती समय बर्बाद न करें। अदालत के बाहर आपसी समझ से मामले को सुलझाएं।⁠⁠⁠⁠

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