हाइवे पर वाहनों की आवाजाही रोकना सुप्रीमकोर्ट के आदेश की अवहेलना
नेशनल हाइवे पर वाहनों की आवाजाही रोकने का क्रियाकलाप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है।
गंगटोक, [जागरण संवाददाता] । नेशनल हाइवे पर वाहनों की आवाजाही रोकने का क्रियाकलाप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। यह बात हाइवे में बंद के दौरान वाहनों की आवाजाही रोकने के विरूद्ध विगत 2005 में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमां दायर करने वाले याचिका कर्ता ओपी भंडारी ने कही है।
उन्होंने बताया कि हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सऩ 2005 में नेशनल हाइवे 10 में बंद के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई के दौरान 3 जुलाई 2008 को ही सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आदेश जारी किया था।
जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय, बंगाल सरकार व सिक्किम सरकार को बंद के दौरान वाहनों को आवाजाही सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया गया था। यदि फिलहाल बंद होता है और वाहनों की आवाजाही रोकी जाती है तो सुप्रीमकोर्ट के आदेश की अवमानना होगी।
ओपी भंडारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश की अवमानना के आरोप में वे पुन: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।