पाटल से काट दी थी मां की गर्दन, अदालत ने ये सुनाई सजा
उत्तरकाशी में अदालत ने ऐसे हत्यारे बेटे को सजा सुनाई है। जिसने शराब के लिए पैसे न देने पर अपनी मां की गला काटकर हत्या कर दी थी।
उत्तरकाशी, [जेएनएन]: जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए मां के हत्यारे बेटे को ऐसी सजा सुनाई है कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। मामला बडकोट थाना क्षेत्र के पोलगांव का है।
गौरतलब है कि 13 अप्रैल 2015 को छानियों में रह रहे गणेश प्रसाद जगुड़ी (32 वर्ष) अपनी मां सावित्री देवी (62 वर्ष) से शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। पैसे देने से सावित्री देवी ने इनकार किया तो गणेश गुस्से मे आकर पाटल से अपनी मां की गर्दन काट दी। जिससे सावित्री की मौके पर ही मौत हो गई थी।
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पास की छानियों में रह रही गांव की गायत्री देवी व निर्मला देवी ने इस घटना की सूचना ग्राम प्रहरी गणपति को दी। गणपति की सूचना पर बड़कोट पुलिस ने शव को कब्जे में लिया तथा गणेश को हिरासत में लिया। गणेश की निशानदेही पर पुलिस ने पाटल व खून से रंगे कपड़ों को कब्जे में लिया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह रावत ने इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गायत्री देवी, निर्मला देवी, गणेश की पत्नी ममता सहित कुल 11 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायधीश जीएस धर्मसक्तु की अदालत ने आरोपी गणेश को हत्या के मामले दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गणेश पर पचास हजार रुपये अर्थदंड के भी आदेश जारी किए गए हैं।
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