तकनीकी विवि के कुलपति व टीएचडीसी निदेशक हाई कोर्ट में पेश
अवमानना याचिका पर कुलपति व निदेशक हाई कोर्ट में पेश हुए। दोनों को आठ मार्च को फिर पेश होने का निर्देश दिया है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने तकनीकी विवि के संबद्ध टीएचडीसी के कॉलेज में नियमित नियुक्ति को संविदा में करने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में दायर अवमानना याचिका पर कुलपति व निदेशक कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को आठ मार्च को फिर पेश होने का निर्देश दिया है।
गढ़वाल के हिमांशु नौटियाल व अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि 2012 में उन्हें नियमित नियुक्ति से संविदा पर तैनाती दे दी गई। हाई कोर्ट उक्त आदेश को निरस्त कर चुका है मगर कोर्ट के आदेश का कॉलेज द्वारा अनुपालन नहीं किया गया।
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जिसके बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई। तकनीकी विवि के कुलपति प्रो. पीके गर्ग व टीएचडीसी के निदेशक जीएस तोमर हाई कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद दोनों को आठ मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ में हुई।
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