बागेश्वर में खनन मामले को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
बागेश्वर में खनन को लेकर दायर याचिका को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।
नैनीताल, [जेएनएन]: बागेश्वर में खनन को लेकर दायर याचिका को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।
बागेश्वर जिले के ग्राम ढुंगा निवासी आनंद बल्लभ जोशी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि जिला बागेश्वर में खड़िया खनन लीज के लिए उन्होंने तीन मार्च 2016 को आवेदन किया था।
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आरोप है कि उनके आवेदन पर सरकार ने विचार ही नहीं किया और उनके बाद 18 मार्च को प्रस्तुति किए गए रुद्रा माइंस के स्वामी किरन फर्त्याल के आवेदन को सरकार ने गलत तरीके से स्वीकार कर लिया।
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सरकार के इस आदेश के खिलाफ आनंद बल्लभ जोशी ने याचिका के जरिये चुनौती दी। न्यायमूर्त वीके बिष्ट की एकल पीठ ने मामले में सुनवाई कर सरकार से 22 नवंबर 2016 के आदेश को कोर्ट के निर्णयाधीन रखने के साथ ही जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने प्रतिवादी रुद्रा माइंस के स्वामी किरण सिंह फर्त्याल को भी नोटिस जारी किया है।
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