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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 11, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

बीआरसी-सीआरसी के 1300 पदों पर नियुक्ति का आदेश

By Sunil NegiEdited By:
Published: Fri, 11 Aug 2017 02:39 PM (IST)Updated: Fri, 11 Aug 2017 09:01 PM (IST)

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बीआरसी-सीआरसी के 1300 पदों पर नियुक्ति का आदेश
बीआरसी-सीआरसी के 1300 पदों पर नियुक्ति का आदेश

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्लॉक संसाधन केंद्र व संकुल संसाधन के समन्वयक पदों पर तीन माह में नियुक्ति का आदेश पारित करते हुए लीव टू अपील को निस्तारित कर दिया।

 समन्वयक शशि भूषण व अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि 2014 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बीआरसी-सीआरसी की नियुक्ति की गई थी। सरकार द्वारा उसी साल बीआरसी-सीआरसी के 1300 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की। जिसमें शर्त थी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने की वजह से समन्वयक के स्थान पर सब्जेक्ट टू एक्सपर्ट की नियुक्ति की जाए।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार वह इन पदों पर नियुक्ति के लिए पूर्ण अर्हता रखते हैं। पूर्व में एकलपीठ ने इन 1300 पदों पर तीन माह के भीतर नियुक्ति करने के आदेश पारित किए थे तो इस आदेश के विरुद्ध शशि भूषण व अन्य द्वारा विशेष अपील दायर की गई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने विशेष अपील पर सुनवाई के बाद एकलपीठ के आदेश को संशोधित कर दिया। 

साथ ही सरकार को तीन माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। नई नियुक्ति के बाद पहले से कार्यरत बीआरसी-सीआरसी को उनके मूल पदों पर भेजने की छूट सरकार को दी है।

 

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