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हाई कोर्ट ने खारिज की आइआइटी के छात्रों की याचिका

आइआइटी रुड़की से निष्कासित छात्रों को हाई कोर्ट से झटका मिला। कोर्ट ने दो छात्रों को छोड़ अन्य की याचिकाएं खारिज कर दी। सीजीपीए पांच से अधिक होने पर दो छात्रों को ही राहत दी गई। जस्टिस आलोक सिंह की एकल पीठ ने आज यह फैसला सुनाया।

By BhanuEdited By: Published: Wed, 22 Jul 2015 04:11 PM (IST)Updated: Wed, 22 Jul 2015 04:12 PM (IST)

नैनीताल। आइआइटी रुड़की से निष्कासित छात्रों को हाई कोर्ट से झटका मिला। कोर्ट ने दो छात्रों को छोड़ अन्य की याचिकाएं खारिज कर दी। सीजीपीए पांच से अधिक होने पर दो छात्रों को ही राहत दी गई। जस्टिस आलोक सिंह की एकल पीठ ने आज यह फैसला सुनाया।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ( आइआइटी ) रुड़की से निष्कासित छात्रों ने निष्कासन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आइआइटी रुड़की के छात्र सत्यप्रकाश व अन्य ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि 15 जून को संस्थान ने 73 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया।
याचीकर्ताओं का कहना था कि अध्यादेश 2014 के पैरा-33 के अनुसार केवल उन्हीं छात्रों को संस्थान से बाहर किया जा सकता है जो प्रथम वर्ष के अंत में निर्धारित अर्न क्रेडिट एवं सीजीपीए लाने में असफल रहते हैं। याचीगणों का कहना था कि उनका अर्न क्रेडिट निर्धारित 22 अंक से अधिक है इसलिए उनका पंजीकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है।
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