अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति देने से संबंधित नियमावली को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को पहली मार्च तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति देने से संबंधित नियमावली को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को पहली मार्च तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
अल्मोड़ा निवासी सुमन किरौला ने याचिका दायर कर कहा है कि पूर्व में हाई कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित सभी शासनादेशों को गलत ठहराते हुए निरस्त कर दिया था।
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सिर्फ 31 मार्च तक अतिथि शिक्षकों को बने रहने के निर्देश दिए गए थे, मगर सरकार ने उन्ही अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति करने के लिए नियमावली बनाई गई, जो नियम विरुद्ध है।
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न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को पहली मार्च तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यहां बता दें कि हाई कोर्ट अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को असंवैधानिक ठहरा चुका है। विधान सभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने अतिथि शिक्षकों को बनाए रखने के लिए रास्ता निकाला था।
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