Haldwani Violence : हल्द्वानी दंगों में कोर्ट ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश, यह है पूरा मामला
सरकारी जमीन से अवैध मदरसा व नमाज स्थल को तोड़ने के दौरान उपद्रव हो गया था। पुलिस-प्रशासन पर पथराव हुआ। उपद्रव में पांच लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में गांधीनगर बनभूलपुरा निवासी फईम भी शामिल था। इस मामले में फईम के भाई परवेज ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसके भाई की मौत उपद्रव में नहीं हुई।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: बनभूलपुरा उपद्रव में मारे गए फईम की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने अज्ञात पर हत्या की धारा में केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित पक्ष ने पड़ोसियों पर गोली चलाकर फईम की हत्या करने का आरोप लगाया है।
आठ फरवरी को बनभूलपुरा में सरकारी जमीन से अवैध मदरसा व नमाज स्थल को तोड़ने के दौरान उपद्रव हो गया था। पुलिस-प्रशासन पर पथराव हुआ। आक्रोशित भीड़ ने उग्र होकर बनभूलपुरा थाने काे फूंक दिया था। उपद्रव में पांच लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में गांधीनगर, बनभूलपुरा निवासी फईम भी शामिल था। इस मामले में फईम के भाई परवेज ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसके भाई की मौत उपद्रव में नहीं हुई।
बल्कि पड़ोसियों ने गोली मारकर भाई की हत्या की है। साजिश में हत्यारोपित के बेटे समेत परिवार भी शामिल हैं। घटना के दिन मुख्य आरोपित ने अपने साथियों के साथ घर के बाहर आकर वाहनों को फूंक दिया था। फईम के विरोध करते ही गोली मार दी गई। नैनीताल रोड के एक अस्पताल में लाने पर फईम को डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। आरोप हैं कि आरोपित घर में घुसकर सामान भी लूटकर ले गए। बनभूलपुरा थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी ने बताया कि नैनीताल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर अज्ञात पर हत्या की धारा में केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।