हार्इकोर्ट ने 26 फरवरी को खुलने वाली फाइनेंशियल बिट पर लगार्इ रोक
हार्इकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवार्इ करते हुए टेंडर निरस्त करने मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 26 फरवरी को खुलने वाली फाइनेंशियल बिट पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है।
दरअसल, ठेकेदार गिरधर सिंह अधिकारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि इस साल 12 जनवरी को लोक निर्माण विभाग ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चार सड़कें जखोली मोटर मार्ग, बसगांव मोटर मार्ग, वजून मोटर मार्ग, आमकरिया मोटर मार्ग के निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित किए थे। जिसमें याचिकाकर्ता ने भी टेंडर डाला था।
याचिकाकर्ता का कहना है कि 12 फरवरी को मुख्य अभियंता कुमाऊं डिवीजन ने उसका टेंडर इस आधार पर निरस्त कर दिया कि उसके द्वारा पुराने कॉन्ट्रेक्टों को पूरा नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता का यह कहना था कि विभाग द्वारा जिस कार्य देरी से होने का हवाला दिया जा रहा है उस कार्य को पूरा करने की समय सीमा इस साल दो अप्रैल तक की है और उसके द्वारा कार्य को 70 प्रतिशत तक पूरा कर दिया है।
वहीं मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधांशू धुलिया की एकलपीठ ने 26 फरवरी को खुलने वाली
फाइनेंशियल बिट पर फिलहाल रोक लगा दी है।
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