ओनिडा फैक्ट्री अग्निकांड: हार्इकोर्ट ने दिए एसआइटी जांच के आदेश
हार्इकोर्ट ने 2012 में हरिद्वार में ओनिडा कंपनी में हुए भीषण अग्निकांड की एसआइटी से जांच कराने के आदेश दिए हैं।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने हरिद्वार में करीब पांच साल पहले हुए ओनिडा फैक्ट्री अग्निकांड मामले की एसआइटी जांच के आदेश पारित किए हैं। राज्य सरकार इस मामले की जांच के लिए एसआइटी का गठन कर चुकी है जबकि सीबीसीआइडी इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी है। कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में फैक्ट्री मालिक व मैनेजर के फिर से जांच के दायरे में आने की संभावना बढ़ गई है।
वर्ष 2012 में हरिद्वार में ओनिडा कंपनी में हुए भीषण अग्निकांड में 11 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों द्वारा रानीपुर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसमें से एक मृतक अभिषेक के पिता रवींद्र द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में पूरे प्रकरण की सीबीआइ या एसआइटी जांच की मांग की गई।
याचिका में यह भी कहा कि आइपीएस केवल खुराना व कोतवाल राजीव डंडरियाल द्वारा प्राथमिकी से गलत तरीके से कंपनी के मालिक व मैनेजर का नाम हटा दिया गया। इसकी शिकायत मृतक के पिता द्वारा की गई और डीआइजी से दोबारा प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया गया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की सीबीआइ जांच की मांग भी की थी। यहां बता दें कि इस मामले में एक आइएएस अधिकारी की भूमिका की जांच भी की गई है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकपीठ में हुई।
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