एनएच घोटाला: फरार पीसीएस की संपत्ति कुर्की का आदेश
भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने एनएच मुआवजा घोटाला मामले में फरार चल रहे पीसीएस अधिकारी डीपी सिंह की संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए हैं।
नैनीताल, [जेएनएन]: एनएच मुआवजा घोटाले के आरोपी ऊधमसिंह नगर के तत्कालीन भूमि अध्याप्ति अधिकारी डीपी सिंह की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कुमकुम रानी की कोर्ट ने दिया है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से राहत न मिलने के बाद से ही वह फरार चल रहे हैं।
शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आरोपी निलंबित एसडीएम भगत सिंह फोनिया, तहसीलदार अनिल कुमार, संग्रह अमीन रामनगर मदन मोहन पलड़िया, भोले लाल, राम अनुज, जीशान, ओमप्रकाश व चरण सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा व एसपीओ डीएस जंगपांगी द्वारा रिमांड बढ़ाने की मांग कोर्ट से की गई। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। साथ ही फरार चल रहे पीसीएस अधिकारी डीपी सिंह की संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए।
इधर मुआवजा घोटाले की जांच कर रही एसआइटी ने 16 और कर्मचारियों व किसानों को नोटिस भेजा है। साथ ही जसपुर और काशीपुर के चार किसानों से शुक्रवार को पूछताछ की।
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