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जानलेवा हमले के दोषियों को सात-सात साल की सजा

हरिद्वार जिले के रुड़की में जानलेवा हमले के दोषी दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनार्इ गर्इ है। प्रथम अपर सत्र न्यायधीश ने यह सजा सुनार्इ है।

By raksha.panthariEdited By: Published: Tue, 29 Aug 2017 08:18 PM (IST)Updated: Tue, 29 Aug 2017 08:42 PM (IST)
जानलेवा हमले के दोषियों को सात-सात साल की सजा

रुड़की, [हरिद्वार]: हरिद्वार जिले के रुड़की में प्रथम अपर सत्र न्यायधीश ने जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। 

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 23 नवंबर 2013 को सिविल लाइंस निवासी अनुज गोयल ने सिविल लाइंस कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था। अनुज गोयल ने आरोप लगाया कि तहसील मुख्यालय के समीप उनका पेट्रोल पंप है। 22 नवंबर की रात को उनके तीन दोस्त पेट्रोल पंप के कार्यालय पर बैठे हुये थे। इस दौरान शिब्बू उर्फ शब्बू पुत्र महमूद निवासी ग्रीन पार्क कालोनी, शहनवाज पुत्र दिलशाद निवासी शेखपुर और एक अन्य युवक पेट्रोल पंप पर आये। तीनों हाथों में लोहे की रॉड, डंडे और हॉकी लेकर पहुंचे थे।

उनका आरोप है कि शिब्बू अक्सर पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल उधार में ले जाता था। उधार की रकम करीब 12 हजार रुपये हो गई। उन्होंने रुपये मांगने शुरू किये तो आरोपी ने सब सिखाने की धमकी दी। इसके बाद आरोपियों ने हमला कर उसे घायल कर दिया। और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गये। पुलिस ने विवेचना के दौरान दानिश निवासी ग्रीन पार्क कालोनी की तीसरे आरोपी के रूप में पहचान करते हुये तीनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर ने शिब्बू उर्फ शब्बू और शहनवाज को जान लेवा हमले और जान से मारने की धमकी देने का आरोपी करार देते हुये सात-सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जबकि दानिश को दोषमुक्त करार दिया। 

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