पदमश्री अवधेश कौशल को मिली जमानत
हरिद्वार, संवाद सहयोगी। वन गुर्जरों को राजाजी पार्क से बाहर न आने के लिए भड़काने के आरोपी रुलक संस्था के अध्यक्ष और पदमश्री अवधेश कौशल को सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। उन्हें मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजाजी नेशनल पार्क में रहने वाले वन गुर्जरों को अन्य जगह विस्थापित करने के आदेश दिए थे। न्यायालय के आदेश पर वर्ष 1998 में पार्क प्रशासन ने वन गुर्जरों के विस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसी दौरान रुलक संस्था के अध्यक्ष व पदमश्री अवधेश कौशल ने राजाजी नेशनल पार्क की हरिद्वार रेंज के रानीपुर गेट के पास वन गुर्जरों के साथ एक बैठक की थी। आरोप है कि अवधेश कौशल ने वन गुर्जरों को इस बात के लिए भड़काया था कि जो गुर्जर बाहर रह रहे हैं वे पार्क क्षेत्र में आ जाएं और जो पार्क के अंदर हैं वे बाहर न निकलें।
बैठक के बाद उन्होंने वन गुर्जरों के साथ राजाजी नेशनल पार्क प्रवेश करने का भी प्रयास किया था। विभागीय जांच में मामला सही पाते हुए उनके खिलाफ पांच महीने बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। 24 मार्च, 1998 की घटना के संबंध में न्यायालय ने अवधेश कौशल को तलब किया था। सीजेएम न्यायालय के बाद यह मुकदमा चार सितंबर, 2006 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था। आरोपी अवधेश कौशल के उपस्थित न होने पर उनके गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश के खिलाफ अवधेश कौशल हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट को निरस्त करते हुए उन्हें शीघ्र कोर्ट में आत्म समर्पण करने के आदेश दिए थे। अवधेश कौशल ने मंगलवार को एसीजेएम न्यायालय में सरेंडर किया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अवधेश कौशल के अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है।