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पुलिस के घोड़े की टांग तोड़ने के आरोपी विधायक गणेश जोशी और प्रमोद बोरा को मिली सशर्त जमानत

आखिरकार पुलिस के घोड़े शक्तिमान की टांग तोड़ने के आरोप में चार दिन से जेल में बंद विधायक गणेश जोशी और भाजयुमा नेता प्रमोद बोरा को सशर्त जमानत मिल गई। दोनों पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के साथ ही पुलिसकर्मी से मारपीट के भी आरोप हैं।

By BhanuEdited By: Published: Tue, 22 Mar 2016 03:58 PM (IST)Updated: Wed, 23 Mar 2016 07:00 AM (IST)
पुलिस के घोड़े की टांग तोड़ने के आरोपी विधायक गणेश जोशी और प्रमोद बोरा को मिली सशर्त जमानत

देहरादून। आखिरकार पुलिस के घोड़े शक्तिमान की टांग तोड़ने के आरोप में चार दिन से जेल में बंद विधायक गणेश जोशी और भाजयुमा नेता प्रमोद बोरा को सशर्त जमानत मिल गई। दोनों पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के साथ ही पुलिसकर्मी से मारपीट के भी आरोप हैं। आज शाम दोनों को सुद्धोवाला जेल से रिहा कर दिया गया। बाहर निकलते ही जोशी ने कहा कि 'मैं निर्दोष हूं और सच्चाई की जीत हुई है। मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है।' गौरतलब है कि 19 मार्च को निचली अदालत से दोनों नेताओं की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
14 मार्च को भाजपा के विधानसभा कूच के दौरान शक्तिमान गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। मामले में पुलिस ने विधायक जोशी को 18 मार्च को देहरादून के एक होटल परिसर और भाजयुमो नेता प्रमोद बोरा को हल्द्वानी से गिरफ्तार किया।

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दोनों नेताओं विकासनगर स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 14 दिन की अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। दोनों की जमानत अर्जी पर 19 मार्च को देहरादून में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई हुई थी, लेकिन अदालत ने अर्जी नामंजूर कर दी थी।
आज दोपहर करीब एक बजे जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम दत्त पालीवाल की अदालत ने जमानत के बिंदु पर दोनों पक्षों को सुना और फैसला दोपहर तीन बजे तक सुरक्षित रख लिया। तीन बजे अदालत ने 25 हजार के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। विधायक जोशी की तरफ से आरएस राघव और एसके धर ने, जबकि प्रमोद बोरा की तरफ से नरेश मित्तल ने पैरवी की। सरकारी पक्ष बलवंत राय अग्रवाल ने रखा।

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