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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 13, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

दलित को पीटने का दंड मात्र पांच रुपये

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Published: Tue, 13 Aug 2013 10:17 PM (IST)Updated: Wed, 14 Aug 2013 01:40 AM (IST)

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जागरण प्रतिनिधि, त्यूणी: गत शनिवार को देवता के डोरिये (देव चिन्ह) पर भेंट चढ़ाने गए दलित युवक की पिटाई का मामला मंगलवार को सावड़ा में पंचायत ने सुलझा दिया। पंचायत ने आरोपी सवर्ण जाति के व्यक्ति पर पांच रुपये अर्थदंड लगाकर दोनों पक्ष की सुलह कराई। क्षेत्र में पंचायत का यह अजीबो-गरीब फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है।

बताते चलें कि गत शनिवार को सावड़ा गांव में चालदा महासू व बाशिक महासू देवता के डोरिये पर भेंट चढ़ाने गए कुताड़ निवासी दलित अतर सिंह की पेनुवा निवासी सवर्ण जाति के एक व्यक्ति ने सरेआम पिटाई कर दी थी। पीड़ित ने अगले दिन इसकी शिकायत राजस्व पुलिस से की थी। मंगलवार को सावड़ा में इस विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत की बैठक हुई। पंचायत ने आरोपी पर दलित को पीटने पर पांच रुपये का अर्थदंड लगाया। पंचायत के इस फैसले के बाद पीड़ित अतर ने राजस्व पुलिस को दी गई तहरीर वापस ले ली और दोनों पक्षों में सुलह हो गई।

बहराल पंचायत का यह फैसला क्षेत्र में खासा चर्चा का विषय बना है। उधर, क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक सावड़ा गोपालदास ने कहा कि शिकायतकत्र्ता ने मंगलवार को रिपोर्ट वापस लेने और मसले पर कोई कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया है।

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