बहुत अधिक कैफीन मिलने पर मोनस्टर एनर्जी पेय पर प्रतिबंध
मानव शरीर पर प्रभाव के अध्ययन के बगैर बाजार में उतारे गए 'मोनस्टर एनर्जी' और ' मोनस्टर एनर्जी एब्सोल्यूटली जीरो ड्रिंक को जब्त करने व उसकी बिक्री पर प्रतिबंधित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त पीके सिंह की ओर से
लखनऊ। मानव शरीर पर प्रभाव के अध्ययन के बगैर बाजार में उतारे गए 'मोनस्टर एनर्जी' और ' मोनस्टर एनर्जी एब्सोल्यूटली जीरो ड्रिंक को जब्त करने व उसकी बिक्री पर प्रतिबंधित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त पीके सिंह की ओर से जिलाधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा गया है कि 'मोनस्टर एनर्जी' व 'मोनस्टर एनर्जी एब्सोल्यूटली' जीरो ड्रिंक नाम से बेचे जा रही ड्रिंक के मानव शरीर पर प्रभाव का अध्ययन नहीं किया गया है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली ने इसकी बिक्री प्रतिबंधित कर दी है। बावजूद इसके बाजार में धड़ल्ले से इसकी बिक्री हो रही है। इस ड्रिंक को जब्त करने के साथ बिक्री पर अंकुश लगाया जाए। प्रमुख सचिव खाद सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन हेमन्त राव ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों पर अमल कर एनर्जी ड्रिंक प्रतिबंधित किया गया है। इस ड्रिंक में निर्धारित से कई गुना अधिक कैफीन की मात्रा होने की बात सामने आयी है जबकि कंपनी इसकी घोषणा नहीं करती है।