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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 07, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

नकली शराब मामले में मंत्री पंडित सिंह के खिलाफ गैरजमानती वारंट

By Nawal MishraEdited By:
Published: Tue, 07 Mar 2017 06:52 PM (IST)Updated: Tue, 07 Mar 2017 07:21 PM (IST)

नकली शराब मामले में गोंडा की अदालत ने कृषि मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह समेत छह के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है।

नकली शराब मामले में मंत्री पंडित सिंह के खिलाफ गैरजमानती वारंट
नकली शराब मामले में मंत्री पंडित सिंह के खिलाफ गैरजमानती वारंट

गोंडा (जेएनएन)। नकली शराब बेचने के मामले में प्रथम अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन जयहिंद कुमार सिंह ने मंगलवार को सूबे के कृषि मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह , विधायक अवधेश कुमार सिंह समेत छह लोगों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने आरोपियों के हाजिर न होने पर नाराजगी जताते हुए एसपी गोंडा को भी पत्र लिखकर इसे आपत्तिजनक करार दिया है।
आठ जून, 1992 को पुलिस ने मनकापुर अंग्रेजी शराब की दुकान से नकली रम और व्हिस्की बरामद की थी। पुलिस ने इस मामले में विनोद कुमार सिंह, अवधेश सिंह, द्वारिका प्रसाद, हरिंद्र सिंह, नरसिंह व राजेंद्र सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी व आबकारी अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। आरोपी न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। न्यायालय ने 31 मार्च तक आरोपियों की उपस्थित सुनिश्चित कराए जाने का आदेश दिया है। आदेश अनुपालन में किसी प्रकार की उदासीनता न बरतने की हिदायत भी दी है।  
न्यायालय ने बताया आपत्तिजनक 
प्रथम अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन जयहिंद कुमार सिंह ने एसपी गोंडा को लिखे पत्र में कहा कि मामला अत्यंत पुराना है। बार-बार आदेश जारी करने के बाद आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा रही है जो कि आपत्तिजनक है।