यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 06, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
दलित किशोर से कुकर्म में अभियुक्त को उम्रकैद

फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : दलित किशोर के साथ कुकर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससीएसटी ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
मऊदरवाजा थानाक्षेत्र के मोहल्ला सूफी खां निवासी महिला ने नगला वजीर निवासी दीवान चंद्र के विरुद्ध पुत्र को बहला-फुसला ले जाकर कुकर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। घटना 19 जुलाई 2009 की बतायी गई।
मामले की न्यायालय में सुनवाई के दौरान एडीजीसी नरेश चंद्र राजपूत व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दीवान चंद्र को दोषी करार देते हुए कुकर्म में 10 वर्ष की कैद व 5 हजार रुपये अर्थदंड तथा दलित उत्पीड़न में उम्रकैद व 5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना जमा न करने पर अतिरिक्त कैद का आदेश दिया है।
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