राजधानी एक्सप्रेस में घटिया पनीर पर जुर्माना
जागरण संवाददाता, बरेली: राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों को घटिया पनीर करी की आपूर्ति पर एडीएम सिटी ने पैंटीकार मैनेजर और कैटर्स पर 50-50 हजार रुपये जुर्माने की कार्रवाई की है। जुर्माने की रकम 30 दिन के भीतर जमा करना होगी, वरना उनसे भू-राजस्व की तरह वसूली की जाएगी।
ट्रेन नंबर 12436 की पैंट्री कार 12802 से नमूना सितंबर 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नार्दन रेलवे ने भरा था। निरीक्षण के दौरान 8 किलोग्राम पनीर स्टील के कंटेनर में मिला था। पूछने पर पैंटीकार प्रबंधक ने बताया था कि पनीर की यात्रियों को करी बनाकर दी जाती है। नमूना खाद्य विश्लेषक लखनऊ को भेजा गया। जांच में पनीर सब स्टैंडर्ड यानि अधोमानक पाया गया। तब न्याय निर्णायक अधिकारी एंव एडीएम सिटी कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया। एडीएम ने सुनवाई शुरु करते हुए विपक्षीगण को नोटिस भेजे गए। अभियोजन अधिकारी ने दोयम दर्जे का पनीर बेचने पर ज्यादा से ज्यादा जुर्माने की सिफारिश की। एडीएम सिटी आरपी सिंह ने धारा 51 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए पैंटीकार प्रबंधक राकेश विश्वास निवासी मणिकपुर जिला चित्रकूट, अनुराग सिंघल मैसर्स सत्यम कैटर्स मस्जिद रोड एफ भोगल नई दिल्ली, मैसर्स सत्यन कैटर्स प्राइवेट लिमिटेड फूड बिजनेस आपरेटर पंचवटी दीपक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ पर 50-50 जुर्माने की सजा सुनाई। यह धनराशि 30 दिन के भीतर जमा करना होगी।