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दो भाइयों ने कार को बना दिया हेलीकॉप्टर, पेंट कराने जा रहे थे तभी पुलिस ने... इस काम के लिए बनाया अनोखा वाहन

दो भाइयों ने अपनी कार को हेलीकॉप्टर बना दिया। नियम विरुद्ध मनमाने तौर पर कार काे परिवर्तित करते हुए हेलीकाप्टर का स्वरूप देने पर यातायात पुलिस ने उक्त वाहन को सीज कर दिया। वाहन स्वामी पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। भीटी के खजुरी गांव के सगे भाई ईश्वरदीन और परमेश्वर वैवाहिक कार्यक्रमों में वाहन बुकिंग करते हैं।

By Ranvijay yadav Edited By: Aysha Sheikh Published: Mon, 18 Mar 2024 01:50 PM (IST)Updated: Mon, 18 Mar 2024 01:50 PM (IST)
दो भाइयों ने कार को बना दिया हेलीकॉप्टर, पेंट कराने जा रहे थे तभी पुलिस ने...

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। दो भाइयों ने अपनी कार को हेलीकॉप्टर बना दिया। नियम विरुद्ध मनमाने तौर पर कार काे परिवर्तित करते हुए हेलीकाप्टर का स्वरूप देने पर यातायात पुलिस ने उक्त वाहन को सीज कर दिया। वाहन स्वामी पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। भीटी के खजुरी गांव के सगे भाई ईश्वरदीन और परमेश्वर वैवाहिक कार्यक्रमों में वाहन बुकिंग करते हैं।

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दूल्हे के लिए अपनी कार का स्वरूप ही बदल दिया। आंशिक रूप से परिवर्तन कर इसे हेलीकप्टर के स्वरूप देकर मोटी कमाई करने की लालच में अपनी यह नियम तोड़ बैठे। अपनी वैगनार कार को हेलीकप्टर का रूप देने के लिए उसकी छत पर वेल्डिंग कर पंखा लगाया तथा पिछले हिस्से पर टेल निकाली है। रविवार को जिला मुख्यालय वाहन का डेंटिंग-पेंटिंग कराने आए थे।

अकबरपुर शहर में रोडवेज के निकट उक्त वाहन कौतूहल का विषय बन गया। भीड़ देखकर यातायात सिपार्हियों ने वाहन रोका कागज की जांच की। नियम विपरीत वाहन में परिवर्तन पर इसे सीज कर जुर्माना लगा दिया। सीओ यातायात सुरेश कुमार ने बताया कि वाहनों के स्वरूप बदलना गैरकानूनी है। वाहनों का स्वरूप परिवर्तन करने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं हैं। वाहन को सीज करके दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

धड़ल्ले से वाहनों के परिवर्तित हो रहे स्वरूप

जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीणांचल तक वाहनों के स्वरूप परिवर्तन करने का कार्य तेजी से चल रहा है। पुरानी बाइक को जुगाड़ गाड़ी बनाया जा रहा है। यह आए दिन सड़क पर आसानी से दिख जाते हैं। शादियों में प्रयोग होने वाले डीजे के लिए भी परिवर्तित रूप वाले वाहनों का प्रयोग किया जाता है। इन वाहनों पर कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन बिना अनुमति के वाहनों के स्वरूप बदलने वालों पर कार्रवाई करने की किसी को सुधि नहीं है।


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