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अब पैन कार्ड बनेगा सिर्फ 1 दिन में, घर बैठें ऑनलाइन करें आवेदन

अब आप सीधे आयकर विभाग में संपर्क कर तीन दिन में अपना पैन कार्ड पा सकते हैं। जबकि पैन नंबर एक ही दिन में आपको आवंटित कर दिया जाएगा

By MMI TeamEdited By: Published: Fri, 14 Apr 2017 08:42 AM (IST)Updated: Sun, 16 Apr 2017 10:00 AM (IST)
अब पैन कार्ड बनेगा सिर्फ 1 दिन में, घर बैठें ऑनलाइन करें आवेदन
अब पैन कार्ड बनेगा सिर्फ 1 दिन में, घर बैठें ऑनलाइन करें आवेदन

नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्र सरकार ने आम आदमी की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके चलते आम आदमी बिना दौड़-भाग किये अपना पैन कार्ड (परमानेंट अकाउंट नंबर) आसानी से बनवा सकता है। आपको बता दें कि अब आप सीधे आयकर विभाग में संपर्क कर तीन दिन में अपना पैन कार्ड पा सकते हैं। जबकि पैन नंबर एक ही दिन में आपको आवंटित कर दिया जाएगा। इस नई सुविधा के तहत कॉरपोरेट डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके टैन (टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर) के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसमें एक दिन के भीतर पैन व टैन आवंटित कर दिया जाएगा। व्यक्तिगत करदाता भी आधार से जुड़ी ई-सिग्नेचर सुविधा के जरिए नया पैन तीन दिन में हासिल कर पाएंगे।

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सीबीडीटी के चेयरमैन अतुलेश जिंदल ने कहा कि कारोबारियों को अब एक दिन में टैन नंबर लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कारोबारी अब डिजिटल सिग्नेचर के जरिए पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आम लोगों का पैन कार्ड आधार नंबर के जरिए तुरंत जांच कर लिया जाएगा, जिससे आम लोगों को यह सिर्फ 3 से 4 दिन के भीतर मिल जाएगा।

जिंदल के अनुसार, इस प्रकिया के जरिए फर्जी पैन कार्ड बनवाने की कोशिशों पर लगाम लग सकेगी। देशभर के लाखों लोगों ने एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवा रखे हैं। जिंदल ने बताया कि एक अभियान के तहत पूरे देश में अब तक में 11 लाख पैन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2017 के दौरान 10,894 नई गठित कंपनियों को चार घंटे में पैन जारी किया गया। इसी प्रकार 94.7 प्रतिशत मामलों में चार घंटे के भीतर टैन नंबर जारी किया गया और 99.73 मामलों में एक दिन के भीतर इस काम को अंजाम दिया गया।

कैसे करे आवेदन?

इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ई-बिज प्लेटफॉर्म के अंतर्गत फॉर्म भरना होगा। यदि आपके पास आधार-आधारित डिजिटल सिग्नेचर है, तो बस उसी के जरिए आपको 24 घंटे के भीतर पैन नंबर आवंटित कर दिया जाएगा। इसमें आपको स्वयं जाकर दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।

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