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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 04, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पंजाब विधानसभा चुनाव: आयोग का चलने लगा चाबुक, होर्डिंग उतारने सहित कई कार्रवाई

By Sunil Kumar JhaEdited By:
Published: Wed, 04 Jan 2017 10:45 AM (IST)Updated: Wed, 04 Jan 2017 11:15 AM (IST)

पंजाब विधानसभा चुनाव : चुनाव आयोग का चाबुक चलने लगा है। आयोग के दिशा-निर्देशों के बाद सरकारी अमला सतर्क हो ...और पढ़ें

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जेएनएन, जालंधर। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का चाबुक चलने लगा है। आयोग के आचार संहिता संबंधित दिशा-निर्देशों के बाद राज्य भर में सरकारी अमला अलर्ट हो गया है। राज्य में अवैध तरीके से लगे होर्डिंग्स व पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया। आयोग ने 24 घंटे में सरकारी व गैर सरकारी इमारतों से चुनाव संबंधित पोस्टर-बैनर उतारने के आदेश दिए हैं।

जिला चुनाव अधिकारियों ने कहा है कि आदेश सख्ती से लागू किए जाएं। वहीं, सुरक्षा के मद्देनजर फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद में सीआरपीएफ की बटालियन भी पहुंच गई और फ्लैग मार्च निकाला गया। जवानों ने चार पुलिस थाना प्रमुखों के साथ सरहिंद में फ्लैग मार्च निकाला। सीआरपीएफ की एफ कंपनी की 55 बटालियन के इंस्पेक्टर शिशुपाल ने बताया कि बटालियन में सीआरपीएफ के 90 जवान शामिल हैं।

दूसरी ओर, शराब व पैसे का इस्तेमाल रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड को अलर्ट कर दिया गया है। रूपनगर में दो केस दर्ज किए गए हैं। होशियारपुर जिले की सात विधानसभा सीटों में कुल 63 फ्लाइंग स्क्वॉड टीमें गठित की गई हैं। फिरोजपुर में चार विधानसभा सीटों में कुल 27 टीमों का गठन किया गया है।

इसके अलावा जिला स्तर पर 12 टीमें गठित की गई हैं। कपूरथला में हर सब डिवीजन पर तीन फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों का गठन किया गया है। कई जिलों में सार्वजनिक स्थलों से पोस्टर, बैनर व होर्डिंग्स हटाए गए। जिला चुनाव अधिकारियों ने हर विभाग को हिदायत जारी कर दी है कि वे सुनिश्चित करें कि उनकी इमारत पर चुनाव प्रचार से संबंधित कोई पोस्टर, बैनर या होर्डिंग न लगा हो।

कपूरथला के एसएसपी रजिंदर सिंह ने बताया कि जिला स्तर पर भी सीआइए स्टाफ सक्रिय रहेगा। उनके साथ सिविल के अधिकारी भी अटैच किए जाएंगे। यहां भी पोस्टर व होर्डिं्रग्स हटाए जा रहे हैं। रूपनगर में भी कार्रवाई की गई।

होर्डिंग्स लगाने को करना होगा एग्रीमेंट

आयोग ने अपने निर्देशों में स्पष्ट कहा है कि अगर कोई राजनीतिक दल किसी निजी इमारत पर अपना फ्लैक्स बोर्ड या होर्डिंग लगाना चाहता है, तो पार्टी को इमारत के मालिक से एग्रीमेंट करना होगा। बिना एग्रीमेंट होर्डिंग्स लगाने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किए जाएंगे और कड़ी कार्रवाई होगी।

प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को देना होगा ब्योरा

विधानसभा चुनाव के चलते ङ्क्षप्रङ्क्षटग प्रेस संचालकों के खिलाफ चुनाव आयोग सख्त रुख अपनाएगा। आयोग की तरफ से प्रकाशित सामग्री का सही विवरण न देने वाले संचालकों के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई का हुक्म जारी किया गया है। प्रचार सामग्री प्रकाशित करने से पहले संबंधित प्रत्याशी या समथर्क से घोषणापत्र लेना अनिवार्य होगा। राजनीतिक पार्टियों से अपील की गई है कि वह सरकारी व गैर सरकारी इमारतों पर पोस्टर व होर्डिंग्स आदि न लगाएं।

विज्ञापन का खर्च प्रत्याशी के खाते में

प्रत्याशियों के हक में इस्तेमाल होने वाले प्रचार साधनों व सोशल साइट्स में दिए जाने वाले विज्ञापन का खर्च भी प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को प्रचार सामग्री का विवरण आयोग को देना होगा। प्रत्याशी के प्रचार वाले पोस्टर, होर्डिंग व फलैक्स पर ङ्क्षप्रटर का नाम-पता अनिवार्य होगा। ऐसा न होने पर कार्रवाई की जाएगी।
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सभी शराब ठेकों को बताना होगा रोजाना का स्टॉक

चुनाव आयोग को आशंका है कि इस बार बड़े पैमाने पर शराब का प्रयोग होगा। आयोग ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के सभी शराब ठेकों का रोजाना ओपनिंग व क्लोजिंग स्टॉक इकट्ठा कर उसका साप्ताहिक आकलन करेंगे। दोषी पाए जाने वाले शराब ठेकेदारों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है।