यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 11, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
सरकार ने हाई कोर्ट में कहा- सिद्धू का कॉमेडी शो में हिस्सा लेना गलत नहीं
पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा कपिल शर्मा शो में हिस्सा लेना गलत नहीं है।

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में वीरवार को पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कॉमेडी शो में हिस्सा लेने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि सिद्धू का कॉमेडी शो में भाग लेना किसी भी तरह से गलत नहीं है। मामले में याचिकाकर्ता वकील एचसी अरोड़ा ने जो भी सवाल उठाए हैं उनका कोई आधार नहीं है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सिद्धू पब्लिक ऑफिस के आधीन हैं न कि पब्लिक एंप्लॉयमेंट के। ऐसे में उनके ऊपर सिविल सर्वेंट के नियम लागू नहीं होते हैं। इस दौरान पंजाब एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस प्रकार के मामले में हाईकोर्ट दखल नहीं दे सकता।
बता दें, सिद्धू के कॉमेडी शो में काम करने को लेकर उठे विवाद के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले में कानूनी राय मांगी थी। इस पर एडवोकेट जनरल ने बताया था कि अगर सिद्धू 'द कपिल शर्मा शो' में काम करना जारी रखते हैं तो इसमें न तो संविधान का और न ही जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 का उल्लंघन हुआ है।
