मोदी के बचाव के लिए प्रतिवादियों को मिला 15 दिन का वक्त
वाशिंगटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानवाधिकार संगठन ने मानवाधिकार का उल्लंघन करने के लिए केस दायर किया था जिस पर कोर्ट ने जवाब देने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। 1
वाशिंगटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानवाधिकार संगठन ने मानवाधिकार का उल्लंघन करने के लिए केस दायर किया था जिस पर कोर्ट ने जवाब देने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है।
19 अक्टूबर को यूएस के अटॉर्नी प्रीत भरारा ने 2002 के गुजरात दंगों के समय में जब वह मुख्यमंत्री थे। जिसके लिए कहा था कि दंगों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। जिसके लिए एक सुझाव प्रस्तुत किया था।
गौरतलब है कि न्यूयॉर्क के गैर-लाभकारी मानवाधिकार संगठन 'अमेरिकन जस्टिस सेंटर' और हिंसा से प्रभावित हुए दो लोगों की ओर से दायर मुकदमे के आधार पर दक्षिणी जिले न्यूयॉर्क की यूएस फेडरल कोर्ट ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ समन जारी किया।
उल्लेखनीय है कि अमेरिका में सिख समुदाय के एक मानवाधिकार संगठन ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में कथित रूप से शामिल पार्टी नेताओं को 'बचाने' के मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ भी केस किया था।
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