राहील शरीफ को फील्ड मार्शल बनाने की याचिका खारिज
पाकिस्तानी आर्मी के मुखिया जनरल राहिल शरीफ को फील्ड मार्शल बनाने को लेकर दायर की गयी एक याचिका को आज इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया।
इस्लामाबाद, आइएएनएस। पाकिस्तान में सेना के प्रमुख जनरल राहील शरीफ को फील्ड मार्शल बनाए जाने की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि यह उसके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है।
डॉन के अनुसार, यह याचिका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। जस्टिस आमेर फारुख ने कहा कि इस संबंध में संसद को आदेश देने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं है। जज ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या ऐसा कोई कानून है जिसके तहत संघीय सरकार को राहील शरीफ को फील्ड मार्शल बनाने के लिए कहा जा सकता है।
पढ़ें- पाकिस्तान में सेना की नहीं रही कभी कोई जवाबदेही: पाक मीडिया
इस पर वकील ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए सरकार नया कानून बना सकती है। इसके बाद जस्टिस फारुख ने कहा कि संसद को कोई विशेष कानून बनाने का आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। यह याचिका सुनवाई लायक नहीं है। इसलिए इसे रद किया जाता है। जनरल राहील का तीन वर्षीय कार्यकाल 27 नवंबर को समाप्त हो रहा है। यह याचिका सरदार अदनान सलीम की ओर से दाखिल की गई थी।
पढ़ें- पाक सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ को फील्ड मार्शल बनाने की उठी मांंग