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लाहौर हाईकोर्ट में अर्जी, कोहिनूर हीरे को पाक लाने की अपील

कोहिनूर हीरे पर किसका हक है, इस सवाल का सीधा और सपाट सा जवाब है कि कोहिनूर पर भारत का अधिकार है लेकिन अब इस कोहिनूर हीरे पर पाकिस्तान के एक वकील ने पाकिस्तान का हक जताया है। लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया

By Lalit RaiEdited By: Published: Thu, 03 Dec 2015 02:21 PM (IST)Updated: Fri, 04 Dec 2015 07:23 AM (IST)

लाहौर। कोहिनूर हीरे पर किसका हक है, इस सवाल का सीधा और सपाट सा जवाब है कि कोहिनूर पर भारत का अधिकार है लेकिन अब इस कोहिनूर हीरे पर पाकिस्तान के एक वकील ने पाकिस्तान का हक जताया है। लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि कोर्ट, पाकिस्तान सरकार को कोहिनूर हीरे को ब्रिटिश सरकार से वापस करने की मांग करे।

याची, जावेद इकबाल जाफरी ने कहा है कि पंजाब के राजा दिलीप सिंह से अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरे को छीना था और अपने साथ ब्रिटेन ले गए थे। कोहिनूर हीरा 1953 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ-2 के ताज का हिस्सा बना। याची के मुताबिक कोहिनूर पर ब्रिटिश महारानी या सरकार का किसी तरह से हक नहीं बनता। जावेद इकबाल का कहना है कि कोहिनूर पंजाब राज्य की सांस्कृतिक धरोहर थी और उस पर वहां के लोगों का अधिकार था।

गौरतलब है कि ब्रिटिश सांसद कीथ वाज ने पीएम मोदी के लंदन दौरे के समय कोहिनूर हीरे को भारत को देने की मांग की थी। 105 कैरेट वाले कोहिनूर हीरे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों में है। आंध्र प्रदेश में कोलूर खदान से निकाला गया कोहिनूर हीरे को मध्यकाल में काकतीय वंश के दौरान निकाला गया था जिसे एक हिंदू देवी के आंखों में जड़ दिया गया। भारतीय इतिहास में ऊथल-पुथल और कई सुल्तानों और बादशाहों के हाथों होता हुआ कोहिनूर हीरा पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के कब्जे में चला गया लेकिन पंजाब पर ईस्ट इंडिया के शासन के दौरान युद्ध हर्जाने के तौर अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के पोते दिलीप सिंह से छीन लिया और लंदन भेज दिया।

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